Bareilly: एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव ने पे्रस कांफ्रेंस में बताया कि पुलिस हर जगह मुस्तैदी से तैयार रही. कफ्र्यू में ढील के दौरान दुकानों पर भीड़ देखकर प्रशासन को लगा कि लोगों को सामान की जरूरत है और स्थिति सब कुछ सामान्य है इसलिए कफ्र्यू में ढील को एक घंटे बढ़ा दिया गया. उन्होंने कहा कि बरेली की अमन परस्त जनता पर भरोसा कर रिस्क लेकर कफ्र्यू में ढील दी गई. उन्होंने बताया कि बरेली शहर में दंगों के मामलें में अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 14 केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं.


कुल 300 लोग अरेस्टदंगों में रजिस्टर्ड केस के अंतर्गत 204 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। इसके अंतर्गत 75 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है तथा 129 लोगों को जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। वहीं इसके अलावा धारा 151 के तहत अब तक 224 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। कुल मिलाकर 300 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा धारा 188 के तहत 17 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। आंवला में भी अब तक कुल 54 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। सबूत मिलने पर सभी को अरेस्ट किया जाएगा। अभी सभी इलाकों में फोर्स तैनात रहेगी।  एनएसए के तहत होगी कार्रवाई


एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव ने बताया कि दंगे के दौरान सभी घटनाक्रमों की पुलिस को विभिन्न सोर्सेज से वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई हैं। फुटेज देखकर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। आगे भी सभी जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। जरूरत पडऩे पर आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। दंगे के दौरान संपति के नुकसान का आंकलन किया जाएगा।  डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव ने बताया कि डीजे व लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। परंपरागत धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के अलावा कहीं भी इसे बजने नहीं दिया जाएगा। शादी समारोह में यदि इसकी जरूरत है तो इसके लिए डीएम से परमीशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर कहीं भी बिना परमीशन डीजे या लाउडस्पीकर बजता सुनाई दिया तो कड़े एक्शन लिये जाएंगे। इसके अंतर्गत डीजे बजाने वाले, डीजे प्रोवाइड कराने व वाहन पर डीेजे को लेकर चलने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा वाहन व डीजे को भी जब्त कर लिया जाएगा। बाहर से आने वाले डीजे को बॉर्डर पर ही रोक लिया जाएगा।

Posted By: Inextlive