ये लापरवाही तो महंगी पड़ेगी!
देना पड़ सकता है क्लेमएमवी एक्ट के मुताबिक सड़क पर चलने वाले सभी व्हीकल्स का इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है, पर वास्तविकता कुछ अलग ही है। व्हीकल्स का इंश्योरेंस न होना कानून का उल्लंघन तो है ही साथ ही इंश्योरेंस के रिन्यूअल में बरती गई छोटी सी लापरवाही आपक महंगी पड़ सकती है। अगर आपके व्हीकल इंश्योरेंस का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और आप इसे रिन्यू नहीं कराते हैं तो इससे होने वाले किसी भी एक्सीडेंट, व्हीकल की चोरी या फायर केस का खामियाजा आपको ही भुगतना होगा। तो नहीं कराते हैं renewal
जब कोई भी गाड़ी शोरूम से खरीदी जाती है तो उसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिल जाती है, पर यह इंश्योरेंस केवल एक साल के लिए ही होता है। इसके बाद व्हीकल ओनर को इसका रिन्यूअल कराना होता है। इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक लापरवाही की वजह से ओनर इसे रिन्यू नहीं कराते हैं। कई बार तो ओनर्स को इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए कॉल तक करती हैं पर जब उनका रिस्पांस नहीं मिलता है तो इसे ड्रॉप कर दिया जाता है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए तो व्हीकल ओनर्स का क्रे ज कम ही रहता है। पर खास बात यह है कि तकरीबन 30 परसेंट व्हीकल्स ऐसे होते हैं, जिनका इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं कराया जाता है।- एनके ओबराय, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नेशनल इंश्योरेंसकई बार इंश्योरेंस कंपनी की ओर से व्हीकल ओनर को रिन्यूअल के लिए फोन किया जाता है, पर वह कोई रिस्पांस नहीं देते हैं।- विजय भसीन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ओरिएंटल इंश्योरेंसव्हीकल पांच साल पुराना होने के बाद तो ओनर्स इनके रिन्यूअल में बिल्कुल भी इंट्रेस्टेड नहीं दिखते हैं। फोर व्हीलर्स के केस में रिस्पांस फिर भी ठीक है, लेकिन टू व्हीलर ओनर्स ज्यादा केयरलेस होते हैं।- मनोज कुमार, डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंसकरना होगा 68 लाख का भुगतानएक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव के मुताबिक एक बाइक का इंश्योरेंस खत्म हुए दो दिन ही बीते थे कि उस बाइक से एक एक्सीडेंट हो गया। बाइक से टकराने वाले की डेथ हो गई। इसके बाद मृतक की पत्नी ने बाइक ड्राइव करने वाले पर 68 लाख रुपये का दावा ठोंक दिया। के वल इंश्योरेंस का रिन्यूअल न होने की वजह से अब उन्हें यह क्लेम देना होगा।Insurance renewal dataइंश्योरेंस कंपनी 2011-12 2012-13 रिन्यूअल्सओरिएंटल इंश्योरेंस 12,996 9,097
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 15,000 11,250नेशनल इंश्योरेंस 7240 5792