दो तिहाई हॉस्पिटल्स के लाइसेंस पर खतरा
-शहर के 392 में से सिर्फ 107 हॉस्पिटल्स व पैथोलोजी ने हायर की एजेंसी
-बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोज न कराने वाले हॉस्पिटल्स पर निगम की गिरेगी गाज BAREILLY: शहर के दो तिहाई से ज्यादा निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी के लाइसेंस पर नगर निगम की गाज गिर सकती है। इन निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट के सेफ डिस्पोजल के लिए कोई एजेंसी हायर न करना ही इसकी वजह बन रहा है। नगर निगम के नियमों के मुताबिक बायो मेडिकल वेस्ट कासेफ डिस्पोजल किया जाना जरूरी है। इन नियमों को फॉलों न करने वाले निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी का साल ख्0क्भ्-क्म् का लाइसेंस निगम की ओर से रिन्यूल नहीं कराया जाएगा। ऐसी कंडीशन में निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी के पुराने लाइसेंस रद माने जाएंगे। सिर्फ क्07 ने दिया ब्यौरासीएमओ ऑफिस से नगर निगम को मिली लिस्ट में कुल फ्9ख् निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी की जानकारी मिली। जिसमें से महज क्07 निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी ने ही नगर निगम को अपने यहां से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सेफ डिस्पोजल के लिए ऑथराइज्ड एजेंसी हायर किए जाने की जानकारी दी। सीएमओ ऑफिस से मिली लिस्ट में ख्0 फीसदी निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी नगर निगम सीमा के बाहर भी माने जाएं, तो भी करीब एक तिहाई ने ही बायो मेडिकल वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोजल के तरीके अपनाए हैं।
निगम ने लागू किया नया नियम शहर में बायो मेडिकल वेस्ट के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम ने निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी को लाइसेंस दिए जाने के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। हर साल निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी को निगम से लाइसेंस रिन्युअल कराना पड़ता है। जिसके लिए पांच हजार रुपए फीस ली जाती है। निगम ने लाइसेंस रिन्युअल कराने वाले फॉर्म में बायो मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल करने वाली एजेंसी का नाम दिए जाने का भी कॉलम जोड़ा है। जिससे बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोज न कराने वाले निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी की पहचान की जा सके। ------------------------ फ्9ख् निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी की लिस्ट में से महज क्07 ने ही लाइसेंस रिन्युअल फॉर्म में एजेंसी की जानकारी दी है। जिन निजी हॉस्पिटल्स, नर्सिग होम्स और पैथोलोजी ने एजेंसी हायर नहीं की है उनके लाइसेंस रिन्युअल नहीं होंगे। इस बारे में मेयर व नगर आयुक्त से निर्देश लिए जा रहे। - उत्तम कुमार वर्मा, पर्यावरण अभियंता