जेल में भाईयों को राखी बांध सकेंगी बहनें, लानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट
- 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट ही होगी मान्य, एक बहन ही कर सकेगी मुलाकात
बरेली : बहनों के लिए अच्छी खबर है। जेल में बंद बंदियों को अबकी बार बहनें राखी बांध सकेंगी। बशर्तें बहनों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लानी होगी। रोली, टीका व राखी के सिवाय कोई भी सामान जेल में लाने की अनुमति नहीं होगी। कारागार मुख्यालय से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गए। तीन पालियों में मुलाकातजिला जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि निर्देश के मुताबिक, एक बंदी से केवल एक बहन ही रक्षाबंधन पर मुलाकात कर सकेगी। कोविड प्रोटोकाल के तहत छोटे बच्चों को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। मुलाकात के लिए आने वाली बहन को 72 घंटे के अदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी। मास्क एवं शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। रोली, टीका व राखी के अतिरिक्त कोई भी सामान भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। भीड़ न इकट्ठा हो, इसके लिए तीन पालियों में बहनों की मुलाकात कराई जाएगी। सुबह आठ बजे तक प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर सुबह नौ से साढ़े दस, दस बजे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे व एक बजे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर दोपहर दो से तीन बजे तक मुलाकात कराई जाएगी। प्रार्थना पत्र के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति भी लगानी होगी। मूल पहचान पत्र भी साथ लाना होगा।