लोन मिलने में हो रही दिक्कत, एक्सपार्टी होने का बना डर
- आयकर विभाग के नए पोर्टल पर आ रही तमाम दिक्कतें, रिटर्न भरना भी मुश्किल
- सीए एसोसिएशन की ओर से वित्त मंत्रालय को भेजा गया पत्र, कई विकल्प गायब बरेली : वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही पूरी होने वाले है, लेकिन अब तक करदाताओं के आयकर रिटर्न नहीं भरे जा रहे। इतना ही नहीं जिन करदाताओं के केस विभाग में लंबित हैं, उनके फैसले भी करदाताओं के खिलाफ आने की आशंका बन रही है। रिटर्न नहीं भरने के कारण बैंकों से लोन लेने के च्च्छुक लोगों के काम रुके हुए हैं। बरेली सीए एसोसिएशन ने वित्र मंत्रालय को पत्र भेजकर आयकर विभाग के नए पोर्टल की खामियों को दूर करने की मांग की है। 30 सितंबर है लास्ट डेटआयकर विभाग की नई वेबसाइट सात जून को लांच हुई है। नई वेबसाइट में पहले दिन से ही तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। अभी जो करदाता अपने आनलाइन रिटर्न दाखिल करना चाह रहे हैं, पोर्टल पर वह दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। करदाता जितनी देर में रिटर्न दाखिल करेंगे, उतनी ही देर में उन्हें रिफंड मिल पाएगा।
वित्त मंत्रालय को भेजा लेटर
सीए मनोज मंगल ने बताया कि कई करदाताओं के केस स्क्रूटनी में चल रहे है। पोर्टल पर ही आनलाइन उन्हें सुनवाई की तारीख दी जाती थी। इधर, पोर्टल की खराबी के कारण उन्हें केस में सुनवाई की तारीख का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में करदाता संबंधित अधिकारी के पास नहीं पहुंच पा रहा, जिससे केस एक्सपार्टी (एक तरफा) होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सीए एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को पोर्टल की खामियां दूर करने को पत्र भेजा है। कई विकल्प समाप्त सीए अर¨वद सिंह के अनुसार कोविड काल के दौरान कई लोगों को काम धंधे खराब हुए हैं। उन्हें दोबारा शुरू करने के लिए लोगों को लोन की भी जरूरत होती है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले तीन साल का आयकर रिटर्न भी चेक करती है। नए पोर्टल से किसी भी साल के आयकर रिटर्न की रसीद नहीं मिल पा रही है। पोर्टल पर ई पैन, संशोधन समेत तमाम विकल्प समाप्त कर दिए गए हैं। यह आ रही समस्याएं - आयकर रिटर्न नहीं भरे जा रहे - ई-प्रोसी¨डग भी नहीं हो रही- अलग-अलग वित्त वर्षों के आइटीआर पीडीएफ फार्मेट डाउनलोड नहीं हो रहे।
- फाइल किए जा चुके आइटीआर की रसीद डाउनलोड नहीं हो रही - पुरानी आउटस्टें¨डग डिमांड भी नहीं दिखा रहा है - रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं डाली जा पा रही है। - 26एएस फॉर्म देखने में दिक्कत हो रही है, जो बेहद जरूरी है। - आइटीआर में संशोधन का विकल्प नहीं दिख रहा है। - मार्च 2021 में प्रोसेस हो चुके रिटर्न को भी अंडर प्रोसे¨सग दिखा रहा है।