घर बदलने पर नहीं बनेगा पासपोर्ट
- आवेदन करते वक्त एक साल के एड्रेस का करें जिक्र
- बरेली रीजन में ऐसे कई मामले आ चुके है सामने BAREILLY: लोगों को पासपोर्ट बनवाने में एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वैरीफिकेशन के बावजूद पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। क्योंकि एक एड्रेस पर एक साल पूरा नहीं होने पर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको पासपोर्ट तभी मिलेगा जब आप किसी एक स्थान पर एक साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। रिजेक्ट होने वाले आवेदकों की संख्या सैकड़ों में है। सैकड़ों मामले आ रहे सामने पासपोर्ट ऑफिस में पर मंथ इस तरह के क्भ्0 से ख्00 आवेदन आ रहे हैं। ऐसे मामले बरेली, बदायूं, पीलीभीत, भीमनगर, बिजनौर, एटा, फिरोजाबाद, जेपीनगर, काशीराम नगर, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक से आ रहे हैं।एक सिटी में रहने वालों को भी प्रॉब्लम्स
ऐसा नहीं कि केवल दूर-दराज इलाकों में रहने वालों को इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। बल्कि शहरवासियों को इससे दो चार होना पड़ता है। अगर आपने घर एक थाना क्षेत्र से दूसरे में बदल लिया है, तो भी आपको आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई पर्सन सिविल लाइन में रह रहा है और पुलिस वैरीफिकेशन से पहले किला क्षेत्र में सेटल हो जाता है तो उसका पासपोर्ट जारी नहीं हो सकेगा। ।
पुलिस वैरीफिकेशन में फंस जाता है मामला आमतौर पर पासपोर्ट के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन करते है। आवेदन के बाद रिलेटेड व्यक्ति का पुलिस वैरीफिकेशन होने के बाद सारी जानकारी पासपोर्ट डिपार्टमेंट भेजी जाती है। एप्लीकेंट्स को वर्तमान पते पर एक साल से कम समय होने पर पासपोर्ट 'नॉट क्लियर केटेगरी' में रुक जाता है.जिससे आवेदक के पासपोर्ट बनवाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। ऑफिसर्स की भी सुने विभाग प्रजेंट एड्रेस पर पुलिस वैरीफिकेशन के अलावा पूर्व एड्रेस से भी वैरीफिकेशन करवाने की सोच रहा है, जिससे पासपोर्ट जारी करते वक्त किसी तरह की प्रॉब्लम्स न हो। इतना ही नहीं सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन सिस्टम में भी इस तरह का विकल्प देने की मांग की जा रही है। व्यवस्था के लागू होते ही लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। सावधानी है जरूरी - डेट ऑफ बर्थ सहीं होनी चाहिए। - पहले भी पासपोर्ट जारी हो चुका है इसकी जानकारी जरूर दें। - कोई केस चल रहा है तो न छुपाएं। - पहले पासपोर्ट पर दूतावास ने बीजा जारी करने से मना कर दिया हो- एड्रेस की सही-सही जानकारी देना जरूरी।
- पासपोर्ट जारी होने तक एड्रेस चेंज करने से बचें। - बरेली रीजन में हर साल 90,000 से अधिक पासपोर्ट जारी होता है। - हर मंथ 7-8 हजार आते हैं आवेदन। - क्फ् डिस्ट्रिक्ट पर फिलहाल एक पीएसके। - इंफॉर्मेशन छुपाने पर पेनॉल्टी का है प्रावधान। - इंफॉर्मेशन छुपाने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है - सही जानकारी नहीं देने पर पासपोर्ट हो सकता है जब्त। पुलिस वैरीफिकेशन में ऐसे कई मामले सामने आ चुके है। अगर किसी एड्रेस पर एप्लीकेंट्स को रहते हुए एक साल से कम का समय हुआ है तो पासपोर्ट जारी होने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। एप्लीकेंट्स को चाहिए की पूरी सावधानी से फार्म सबमीट करे। पिछले एक साल में वह कहां-कहां रहा है इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है। -नवीन चंद्र बिष्ट, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, बरेली रीजन