रेलवे मेल सर्विस और पार्सल घर का सामान प्लेटफॉर्म पर, मुसाफिरों को हो रही परेशानी

प्लेटफॉर्म पर तय सीमा से आगे रखे पार्सल पर लगता है जुर्माना, नहीं होती कभी कार्रवाई

>BAREILLY:

जंक्शन पर जिम्मेदारों की लापरवाही मुसाफिरों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। प्लेटफॉर्म क् पर बेतरतीब तरीके से रखे नग, पार्सल और रेलवे की मेल मुसाफिरों की राह दुश्वार करती है। मुसाफिरों को पार्सल व सामान के नग से बचते हुए प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर तक गुजरना पड़ता है। वहीं ट्रेन पकड़ने के दौरान बीच राह में फैला सामान मुसाफिरों के पैरों से टकराकर उनके चोटिल होने का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन रेलवे को ऑर्गनाइज करने की मुहिम में जुटाए गए अधिकारियों की नजर इस अव्यवस्था पर नहीं पड़ रही। सिर्फ जीएम व डीआरएम के दौरे के दौरान ही पार्सलघर व रेलवे मेल सर्विस, आरएमएस के आगे फैला सामान हटाया जाता है।

प्लेटफॉर्म पर है एनक्रोचमेंट

भले ही पार्सल घर में आने वाला सामान व नग और आरएमएस में आने वाले पार्सल मेल रेलवे की ही संपत्ति मानी जाती हो। लेकिन प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्थित तरीके से बिखरा सामान भी रेलवे के नियमों के खिलाफ है। तय समय से ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर पार्सल या नग नहीं रखे जा सकते। ट्रेन में लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान ही इन्हें प्लेटफॉर्म पर रखा जा सकता है, जब तक इन्हें ट्रेन या पार्सलघर व आरएमएस में न ले जाया जा सके, लेकिन यह पार्सल व सामान के बड़े-बड़े नग घंटों और कई बार दिनों तक यूं ही पड़े रहते हैं। जिनसे मुसाफिरों को दिक्कत होती है। वहीं जुर्माना न वसूलने के चलते जिससे रेलवे को हर महीने लाखों का नुकसान होता है।

म् गुना तक है जुर्माना

जानकारों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर पार्सल, सामान के नग व मेल बैग्स रखने की सीमा मैक्सिमम फ् घंटे तक ही है। वहीं आरएमएस ऑफिस के मैक्सिमस ढाई फीट तक तय की गई जगह पर ही पार्सल व मेल बैग्स रखे जा सकते है। वहीं अनलोड किए गए बड़े बड़े नग व मोटरसाइकिल व अन्य सामान पार्सलघर के अंदर बने स्टोर में रखे जाने चाहिए। ऐसा न करते हुए प्लेटफॉर्म पर बिखरे सामान पर रेलवे की ओर से जुर्माना लगाने का भी प्रोविजन है। रेलवे इन पार्सल व नग सहित अन्य सामान के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से म् गुना तक जुर्माना लगा सकता है। लेकिन रेलवे के ही विभाग होने के चलते पार्सलघर या आरएमएस पर कभी जुर्माने की कार्रवाई नहीं होती।

प्लेटफॉर्म पर पार्किंग की छूट

जंक्शन पर रेलवे के नियम भी मुसाफिरों व आम आदमियों के लिए ही लागू होते हैं। अपने स्टाफ व कर्मचारियों को रेलवे ने इन नियमों से खुली छूट दे रखी है। जंक्शन की मेन एंट्री के पास, पीआरएस बिल्डिंग और सरकुलेटिंग एरिया में बाइक खड़ी करना मना है। ऐसा करने पर आरपीएफ व जीआरपी वाहन ओनर का चालान कर देती है। लेकिन नियमों की इस लक्ष्मण रेखा के अंदर आम आदमी ही आते है। पार्सल घर के अंदर व प्लेटफॉर्म एक पर आरएमएस के पास रेलवे कर्मचारी बेहिचक अपने वाहन पार्क करते हैं। प्लेटफॉर्म क् पर शीतल जल के बूथ के सामने पार्क किए गए दोपहिया वाहन प्यासे मुसाफिरों के लिए परेशानी की वजह बनते हैं। लेकिन इन वाहनों को हटाने और नियम तोड़ने वाले रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई की कोशिश तक नहीं होती।

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प्लेटफॉर्म क् पर अव्यवस्थित तरीके से फैले पार्सल व नग को हटाया जाएगा। जिन कर्मचारियों के वाहन अंदर प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, वह भी नियमानुसार बाहर पार्क ही होंगे। नियम फॉलो नहीं हुए तो एक्शन लिया जाएगा।

- आरबी सक्सेना, स्टेशन सुपरिटेंडेंट

Posted By: Inextlive