पढ़ाई में आड़े नहीं आएगी फीस की कमी
-कई प्राइवेट कॉलेजेज भी अपने यहां पर एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप की स्कीम लेकर आते हैं
-सभी रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरिशप और फीस रिफंड की भी सुविधा दी जाती है BAREILLY: यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स फीस चुकाने में अक्षम हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। सभी रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरिशप और फीस रिफंड की भी सुविधा दी जाती है। जिनकी पारिवारिक आय कम होती है उन्हें यह सुविधा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। यही नहीं कई प्राइवेट कॉलेजेज भी अपने यहां पर एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप की स्कीम लेकर आते हैं। जिसका लाभ उठाकर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई आराम से जारी रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप का लाभ कैसे उठा सकते हैं।ख् लाख तक आय वालों को मिलती है सुविधा
स्टे्ट गवर्नमेंट की तरफ से मध्यम आय वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और फीस रिफंड की सुविधा दी जाती है। जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स को फीस रिफंड की सुविधा दी जाती है। जबकि एससी व एसटी कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप और फीस रिफंड दोनों की सुविधा दी जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स की पारिवारिक आय सालाना ख् लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्यूनिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप और फीस रिफंड की सुविधा है। ऐसे मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की इस स्कीम्स में अप्लाई कर अपनी पढ़ाई को बड़े ही आसानी से जारी रख सकते हैं।
एससी व एसटी के जीरो फीस पर होते हैं एडमिशन जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स से एडमिशन के समय पूरी फीस जमा कर ली जाती है। फीस रिफंड के लिए उनसे फॉर्म भरवाया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स का अपने नाम का बैंक खाता भी होना चाहिए। कोर्स के हिसाब से शासन द्वारा निर्धारित फीस बाद में उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। वहीं एससी व एसटी स्टूडेंट्स का एडमिशन पूर्ण रूप से जीरो फीस पर होता है। शासन बाद में उनकी फीस कॉलेज के खाते में रिफंड करता है। इन स्टूडेंट्स के खाते में शासन अलग से स्कॉलरशिप भी जारी करता है। ये डॉक्यूमेंट्स जरूरीएडमिशन के समय एससी व एसटी कैंडिडेट्स को जीरो फीस के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद जब शासन की तरफ से स्कॉलरशिप और फीस रिफंड का फॉर्म भराया जाता है तब सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स उसे भरते हैं। फॉर्म के साथ स्टूडेंट्स को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। इन तीनों में से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं जमा हुआ तो उनको यह सुविधा नहीं दी जाती है। फॉर्म भरने के बाद इनका एप्लीकेशन कई स्तर से जांचा जाता है। जिसके बाद शासन के संबंधित विभाग को भेजा जाता है।
प्राइवेट कॉलेजेज अलग से भी देते हैं सुविधा गवर्नमेंट की योजना के इतर शहर के काफी प्राइवेट कॉलेजेज भी अपने स्तर से स्कॉलरशिप की सुविधा देते हैं। इसके तहत स्टूडेंटस के इंटर के मार्क्स को आधार बनाया जाता है। मार्क्स परर्सेटेज के अनुसार स्टूडेंट्स को फीस में छूट प्रदान की जाती है।