पांच वर्ष में पांच बार शर्तों के उल्लंघन पर चालान हुआ तो नहीं होगा नवीनीकरण

बरेली (ब्यूरो)। किसी वाहन का ओवरलोडिंग या परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर एक वित्तीय वर्ष में यदि तीन बार चालान हुआ तो उसका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही परमिट जारी होने की तिथि से पांच वर्ष वैधता अवधि में यदि परमिट शर्तों के उल्लंघन में पांच बार से अधिक चालान होता है तो ऐसे परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा।

जुर्माना भी लगेगा
परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर एक वित्तीय वर्ष में जहां तीन बार चालान होने पर परमिट निरस्त होगा, वहीं जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। टैक्सी, टेम्पो या मोटर कैब ओवरलोडिंग में पकड़े जाने पर प्रति सवारी कम से कम 1000 और अधिकतम 5000 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यदि टूरिस्ट वाहन या बस आदि में सीटिंग क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति सवारी कम से कम 1000 और अधिकतम 10000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

नियम लागू, शुरू होगी कार्रवाई
शनिवार को आरटीओ (ई) दिनेश कुमार ने बताया कि 22 जून को लखनऊ में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शासन से आदेश आने के बाद से ही नियम लागू कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया कि अब शहर में ओवरलोडिंग चलने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही जुर्माना और परमिट निरस्त की कार्रवाई की डर से चालक स्वयं भी नियमों का पालन करते नजर आएंगे।

जुर्माना के बाद भी परमिट हो सकता है निरस्त
उन्होंने बताया कि शासन के आदेशानुसार यदि कोई परमिट धारक परमिट की शर्तों के उल्लंघन में चालान होने पर अभियोग को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। प्राधिकरण की ओर से परमिट के निरस्तीकरण या निलंबन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

हादसों का गिरेगा ग्राफ
राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से लिया गया निर्णय हादसों के बढ़ते ग्राफ पर भी ब्रेक लगाएगा। क्योंकि ओवरलोडिंग के चलते भी काफी हादसे होते हैं। बसों में सीट की क्षमता से अधिक सवार लादी जाती हैं। जिससे वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाता है।

फैक्ट एंड फिगर
22 जून को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया निर्णय
4000 के करीब ऑटो के परमिट बरेली में
500 के करीब बसों के परमिट

अभियोग वाहन श्रेणी जुर्माना प्रति सवारी अधिकतम जुर्माना प्रति सवारी
ओवरलोड टैक्सी, कैब 1000 रुपए 5000 रुपए
-------------- कॉन्टेक्ट या टूरिस्ट वाहन 1000 रुपए 10000 रुपए

अभियोग वाहन श्रेणी जुर्माना प्रति अभियोग
रूट व परमिट उल्लंघन टैक्सी, कैब 5000
-------------- कॉन्टेक्ट या टूरिस्ट वाहन 10000
अन्य शर्तों का उल्लंघन टैक्सी, कैब 1000
-------------- कॉन्टेक्ट या टूरिस्ट वाहन 2000

वर्जन
शासन से आदेश आने के बाद नियम लागू कर ओवर लोडिंग और परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वालों वाहनों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी किए जाएंगे।
दिनेश कुमार, आरटीओ (ई)

Posted By: Inextlive