बिना फिंगर प्रिंट के नहीं दबा सकेंगे ट्रिगर
-शस्त्र लाइसेंस के लिए फिंगर प्रिंट और आधार कार्ड जरूरी
-फायरिंग टेस्ट भी पास करना होगा जरूरी -रायफल क्लब में लिया जाएगा फायरिंग टेस्ट BAREILLY: बंदूक चलाने के लिए ट्रिगर दबाना जरूरी होता है, लेकिन अब ट्रिगर दबाने से पहले लाइसेंस के लिए फिंगर प्रिंट भी देने होंगे। फिंगर प्रिंट के साथ ही आधार कार्ड भी देना होगा। इसके साथ ही जब लाइसेंस बन जाएगा तो फिर फायरिंग टेस्ट भी पास करना होगा। डीएम गौरव दयाल ने शासन के निर्देश पर शस्त्र लाइसेंस के नियमों में कई बदलाव किये हैं। डीएम ने सभी लाइसेंस धारकों को अपना लाइसेंस रिन्यूवल कराने का आदेश दिया है। फायरिंग टेस्ट की जिम्मेदारी रायफल क्लब को सौंपी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने रायफल क्लब को फायरिंग टेस्ट के इंतजाम करने का आदेश जारी किया है। एक से अधिक लाइसेंस भी अासान नहींशासन के नए आदेशों के तहत नॉन प्रोहिबिटेड बोर (एनबीपी) के नए शस्त्र लाइसेंस लेने के नियमों में काफी बदलाव किये हैं। अगर किसी को दूसरा लाइसेंस लेना है तो उसे कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी डीएम, एसएसपी व एसपी की कमेटी की सहमति लेनी होगी। अगर तीसरा लाइसेंस लेना होगा तो कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी कमेटी शासन स्तर पर बनी कमेटी को लिखकर भेजेगी। शासन स्तर पर कमेटी के अध्यक्ष सचिव गृह विभाग, मेंबर आईजी क्राइम और आईजी लॉ एंड आर्डर और स्पेशल सेक्रेट्री और ज्वाइंट सेक्रेट्री संबंधित विभाग के होंगे।
यूनिक कोड भी दिया जाएगा नए कनेक्शन लेने वालों को शस्त्र लाइसेंस तभी मिलेगा जब वह एसएसपी के द्वारा लिये जाने वाले फायरिंग टेस्ट में पास होगा। इसी तरह पुराने लाइसेंस धारकों को भी रिन्यूवल कराना होगा और इसके लिए फायरिंग टेस्ट देना होगा। नये लाइसेंस लेने वालों और रिन्यूवल कराने वालों को अपने फिंगर प्रिंट देने होंगे। इसके अलावा उन्हें हर हाल में आधार कार्ड जमा करना होगा। आवेदक को अपनी आर्थिक स्थित की डिटेल भी देनी होगी। म्भ् साल से अधिक उम्र के लोगों को भी रिन्यूवल के लिए सीएमओ आफिस से मेडिकल टेस्ट देना होगा। जिसे नया लाइसेंस जारी होगा यदि वह म् महीनें में असलहा नहीं खरीदता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। ख्भ् से अधिक कारतूस खर्च करने पर अन्य कारतूस लेने पर डीएम को लिखना होगा जिसके बाद शासन की अनुमति के बाद ही कारतूस खरीद सकेंगे। इन कारतूस का डाटा भी फीड किया जाएगा। इसके लिए एनडीएल साफ्टवेयर में ख्7 प्वाइंट की डिटेल भरी जाएगी और लाइसेंस धारी को एक यूनिक कोड भी दिया जाएगा।