हक मारने वालों के कतर दिए पर
मनमानी करने वाले 69 कोटेदारों पर गिरी गाज
कोटेदार मार रहे थे राशन कार्ड होल्डर्स के हक BAREILLY: किसी और के हक को मार कर अपना पेट भरना कोटेदारों को महंगा पड़ गया। जब इसकी कंप्लेन पब्लिक ने डीएसओ से की और बताया कि कोटेदार मनमानी करते हैं और राशन पूरा नहीं देते हैं। ऐसे करीब तीन दर्जन कोटेदारों के लाइसेंस सस्पेंड व कैंसिल किए गए। निशाने पर आई म्9 दुकानेंबरेली डिस्ट्रिक्ट में टोटल दुकानों की संख्या क्7म्8 है। इनमें से म्9 कोटेदार ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते पाए गए हैं। जो चावल, गेहूं, चीनी और केरोसिन राशन कार्ड होल्डर्स को देने की बजाय घालमेल कर रहे थे। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक, कोटेदार इन सामग्रियों को मार्केट में भी बेचने का काम कर रहे थे। कंज्यूमर्स से शिकायत मिलने पर डीएसओ ने म्9 कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। म्9 दुकानों में से ब्ब् दुकानों का निरस्तीकरण और ख्भ् दुकानों का निलंबन हुआ है।
मिल रही थ्ाी शिकायतडिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस के अधिकारियों को कोटेदारों के खिलाफ कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। जिन कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें सदर, आंवला, बहेड़ी, मीरगंज, नवाबगंज और फरीदपुर तहसील के कोटेदार शामिल है। उसमें सबसे अधिक आंवला और बहेड़ी तहसील के गांव हैं। आंवल के क्ख् और बहेड़ी के क्भ् गांव के कोटेदारों पर गाज गिरी है।
मांगा गया प्रस्ताव निरस्त हुए ब्ब् दुकानों का दोबारा लाइसेंस देने लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस ने प्रस्ताव मांगा है। अधिकारियों की मानें तो, दुकानों के लाइसेंस के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे जो कि, ख्क् साल की एज पूरी कर चुके हैं। साथ ही संबंधित क्षेत्र का निवासी, लिखना-पढ़ना आता हो, उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज न हो। शिकायत मिलने पर म्9 कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संबंधित दुकानों का लाइसेंस देने के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गयी है। यदि, आगे भी शिकायत मिलती है तो, कोटेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केएल तिवारी, डीएसओ