कोर्ट ने सीटीओ को दी संजीवनी
पद से हटाए जाने के शासनादेश के खिलाफ सीटीओ को दिया स्टे
चार फरवरी को नगर निगम सीटीओ को शासन ने पद से हटा दिया था BAREILLY: टैक्स फर्जीवाड़े और घपलों में नाम आने के बाद शासन की ओर से हटाए गए नगर निगम के चीफ टैक्स ऑफिसर राकेश कुमार सोनकर को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने सीटीओ को पद से हटाए जाने संबंधी शासनादेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट से स्टे मिलने के बादसीटीओ थर्सडे को निगम पहुंचे और मेयर सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। सीटीओ के खिलाफ पूर्व नगर आयुक्त की जांच रिपोर्ट में टैक्स मामलों में फर्जीवाड़ा करने, सरकारी पैसे का गबन करने और अपने आला अफसरों को गलत तथ्य देकर गुमराह करने के संगीन आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद ब् फरवरी ख्0क्भ् को सीटीओ के खिलाफ शासन ने पद से हटाने की कार्रवाई की थी। सीटीओ के खिलाफ कार्रवाई होने तक उन्हें कलेक्ट्रेट में अटैच्ड कर दिया गया था।
नहीं हुई एफआईआरप्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग 7 की ओर से ब् फरवरी को भेजे गए आदेश में सीटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी जिक्र था। सीटीओ को सरकारी धन का गबन, वित्तीय अनियमितता और निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का दोषी करार दिया गया था। शासन की ओर से साफ किया गया था कि सीटीओ के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत धारा ब्ख्0 और सरकारी धन के नुकसान की धाराओं में एफआईआर कराएं और कार्रवाई के बारे में शासन को तुरंत जानकारी दें, लेकिन नगर निगम प्रशासन से सीटीओ को अभयदान मिला और कोर्ट के स्टे ऑर्डर मिलने तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। कोर्ट से फैसला मिलने तक राकेश कुमार सोनकर फिलहाल नगर निगम में सीटीओ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी देखेंगे।