- तलब किए जाने के बाद कोर्ट पहुंचे बिजली विभाग के ऑफिसर्स

- 3 बजे के बाद लाइन शिफ्टिंग में विभाग ने जतायी असमर्थता

- बीच का रास्ता निकालने के लिए डीएम के सामने रखी समस्या

BAREILLY: बिजली कटौती पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा तलब किए जाने पर ट्यूजडे को बिजली विभाग के ऑफिसर्स ने कोर्ट के सामने अपनी समस्याओं को रखा। मगर कोर्ट का यह साफ तौर पर कहना है कि दोपहर फ् बजे तक कोई बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चाहे तो बिजली काटकर अपना काम कर सकते हैं। मंडे को बड़ा बाईपास पर लाइन काटकर लाइन शिफ्टिंग का काम करने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ईसी एक्ट जज ने बिजली विभाग को तलब कर लिया था क्योंकि लाइन शिफ्टिंग के दौरान कोर्ट की भी लाइन बंद हो गई थी।

फ् बजे के बाद करो काम

ट्यूजडे को बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर पीके गुप्ता, एसई आरपी दुबे और ट्रांसमिशन के एक्सईएन तुलसीराम कोर्ट पहुंचे हुए थे। बिजली विभाग के ऑफिसर्स का कहना था कि शिफ्टिंग का काम बिना बिजली कटौती के संभव नहीं है। इस बात पर ईसी एक्ट जज ने दोपहर फ् बजे के बाद लाइन शिफ्टिंग का काम करने को कहा। ताकि कोर्ट का काम प्रभावित न हो.्र अगर इस बीच कटौती करनी है तो ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जाए। परन् बिजली विभाग के ऑफिसर्स ने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किए जाने में अपनी असमर्थता जता दी।

नहीं हो सकता शिफ्टिंग का काम

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लाइन शिफ्टिंग का काम ट्यूजडे को बंद रहा। ट्रांसमिशन के एक्सईएन तुलसीराम ने बताया कि लाइन शिफ्टिंग का काम दोबारा कब शुरू होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट की बात से डीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया है। कोर्ट के कहे के मुताबिक दोपहर तीन बजे के बाद हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का काम संभव नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में दिन ढलने से अंधेरा हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन लाइन शिफ्टिंग के लिए बीच का क्या रास्ता निकलता है।

Posted By: Inextlive