ट्रेनों में अधिक वजन का सामान ले जाने पर देना होगा जुर्माना
बरेली(ब्यूरो)। रेलवे इन दिनों यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने के साथ ही मालभाड़ा लदान पर भी फोकस कर रहा है। रेलवे अधिकारियों को जानकारी हुई है कि यात्रा के दौरान तय वजन से अधिक का सामान लेकर यात्री सफर कर रहे हैं, जिससे रेलवे को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब वाणिज्य निरीक्षकों व टीटीई को इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिस प्रकार से हवाई यात्रा के दौरान अधिक भार का सामान ले जाने पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसी तरह रेलवे में भी ट्रेनों में अधिक भार का सामान ले जाने पर जुर्माना वसूली का प्रावधान है। हालांकि इस पर कार्रवाई कम होती है, लेकिन अब रेलवे ने सख्ती शुरू की है। पूर्वोत्तर रेलवे के साथ ही उत्तर रेलवे में भी ट्रेनों में बिना बुङ्क्षकग लगेज ले जाने वालों से जुर्माना वसूली शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
चलाया जाएगा अभियान
दोनों ही मंडलों में अनियमित टिकटों पर यात्रा, बुङ्क्षकग के लगेज ले जाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना बुङ्क्षकग के लगेज ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगेज को लेकर कार्रवाई रेल मंत्रालय के ट््वीट के बाद ज्यादा सक्रियता से की जाने लगी है।
पूर्वोत्तर रेलवे में 533 यात्रियों से जुर्माना वसूला
पूर्वोत्तर रेलवे में 533 यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। इससे पहले फरवरी-मार्च में भी एनईआर ने 211 यात्रियों पर ही जुर्माना लगाया था। इसमें सबसे अधिक मामले स्टेशन पर पकड़े गए थे। शिकायतें बढ़ीं तो रेल मंत्रालय ने अपने ट््िवटर हैंडल से ट््वीट कर लोगों से जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की अपील की। साथ ही सलाह भी दी कि सामान अधिक होने पर पार्सल ऑफिस में जाकर लगेज बुक कराएं।
श्रेणी - लगेज - मार्जिन वजन - अधिकतम अनुमन्य
जनरल - 35 - 10 - 70
स्लीपर - 40 - 10 - 80
थर्ड एसी/चेयरकार - 40 - 10 - 40
सेकेंड एसी - 50 - 10 - 100
फस्र्ट एसी - 70 - 15 - 150 वर्जन:
रेल मंत्रालय ने बीते दिनों अपने अधिकृत ट््वीटर हैंडल अकाउंट से ट््वीट कर सभी यात्रियों से जरूरत से ज्यादा सामान लेकर न सफर करने की अपील की थी। मंडलों में जांच के दौरान कार्रवाई भी की जा रही है।
- पंकज कुमार ङ्क्षसह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे