एक्सक्लुसिव न्यूज

- कैंटोनमेंट बोर्ड में संचालित बिशप कोनरॉड सीनियर सेकेंड्री स्कूल और तक्षशिला को नोटिस

- बिशप कोनरॉड का मामला स्टेट ऑफिसर के कोर्ट पहुंचा, डैमेज चार्ज वसूलने की तैयारी

BAREILLY:

कैंटोनमेंट स्थित सेना के बंगले में शहर के कई नामी स्कूल अवैध रूप से चल रहे हैं। वर्षो से चल रहे इन स्कूलों ने करोड़ों रुपयों की कमाई तो की ही अब नोटिस के बाद भी नहीं सुधरे तो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है। रक्षा संपदा विभाग ने जब बंगलों का रिकॉर्ड खंगाला तब बिशप कोनरॉड सीनियर सेकेंड्री स्कूल और तक्षशिला कॉन्वेंट स्कूल रूल्स को नकारते हुए अवैध संचालित मिले। जिनको नोटिस जारी की जा चुकी है।

कोर्ट में पहुंचा मामला

कैंटोनमेंट के बंगला नंबर 38, सर्वे संख्या 206, जीजीओ संख्या 179 और वर्ष 1836 में दर्ज किया गया था। जो कि क्रिश्चियन के लखनऊ डायस से संचालित होता है। अलॉटमेंट के समय ओल्ड ग्रांट बंगला के तर्ज पर अलॉट किया गया बंगला नंबर 38 पर बगैर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के सीनियर सेकेंड्री स्कूल बना दिया गया। पिछले वर्ष ओजीबी के सर्वे के दौरान अवैध कब्जे का मामला खुला तो स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजी गई। नोटिस पर जवाब नहीं देने पर स्टेट ऑफिसर के कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक स्टेट ऑफिसर के कोर्ट ने हाल ही में करीब 10 करोड़ 41 लाख रुपए की वसूली डैमेज प्रॉपर्टी के तौर पर होगी। स्कूल प्रशासन से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

तक्षशिला को थमाया नोटिस

आरए बाजार रोड पर चर्च के पास स्थित तक्षशिला कॉन्वेंट स्कूल को कैंटोनमेंट बोर्ड ने लास्ट ईयर ही नोटिस जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। यह स्कूल अवैध तरीके से बंगला नंबर 21 की जमीन पर बनाया गया है। यह बंगला कैंटोनमेंट बोर्ड के कब्जे में है। जिस पर उनकी ओर से नोटिस दी जा रही है। यहां बंगला की डिटेल देने के लिए अभी तक नोटिस बोर्ड भी नहंीं लगा है। इसके अंदर एक कोचिंग भी चल रही है। मामला कोर्ट में दर्ज कराए जाने की संभावना है। हाल ही में सीईओ ने यूपी बोर्ड से अवैध संचालित स्कूल को मान्यता किस आधार पर दी इसका जवाब मांगा है।

यह है रक्षा संपदा के नियम

छावनी अधिनियम 2006, छावनी प्रशासन नियमावली 1937 और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों से छावनी के बंगला संचालित होता है।

- बंगला का क्रय विक्रय

- निर्माण-पुनर्निर्माण

- उद्देश्य परिवर्तन पूर्णत: वर्जित

- अतिक्रमण करने पर वैधानिक कार्रवाई

बंगलों की जमीन पर अवैध तरीके से संचालित स्कूलों को नोटिस दी है। स्टेट ऑफिसर के कोर्ट में बिशप कोनरॉड सीनियर सेकेंड्री स्कूल का मामला लंबित होने की वजह से टिप्पणी नहीं की जा सकती।

प्रमोद कुमार सिंह, रक्षा संपदा अधिकारी

Posted By: Inextlive