बरेली : आस्ट्रेलिया, चीन से कम नहीं भारत में लिव इन रिलेशन्स
बरेली (ब्यूरो)। आस्ट्रेलिया, चीन व अन्य देशों की तरह अब भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप बढ़ा है। एमजेपीआरयू के विधि विभाग के एचओडी डॉ। अमित सिंह के निर्देशन में इस विषय पर एक शोध किया गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में लिव इन रिलेशनशिप के तहत महिलाओं की कानूनी स्थिति पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले महिला पुरुष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया है।
प्रथा हो रही सामान्य
संयुक्त राज्य अमरीका में यूएसए टुडे के एक लेख में कहा गया है कि 1960 से 2000 तक, लगभग 10 मिलियन लोग (यानी अमेरिकी युगल परिवारों का 8 परसेंट) एक साथ रह रहे हैं और अविवाहित हैं। एक साथ रहने वाले अधिकांश अविवाहित जोड़े 25 से 34 वर्ष की आयु के हैं। यूनाइटेड किंगडम में 2010 के दशक तक लिव इन रिलेशनशिप जोड़े सबसे तेजी से बढ़ते परिवार हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की संख्या 17.9 परसेंट तक बढ़ गई है। फ्र ांस में पिछले 2 दशकों में एक साथ रहने वाले अविवाहित जोड़ों की संख्या चौगुनी होकर दो मिलियन हो गई है। चीन में एक परीक्षण से पता चलता है कि 1977 के बाद शादी से पहले साथ रहने की दर 20 परसेंट से अधिक थी। ऑस्ट्रेलिया में 1980 के दशक में, ऑस्ट्रेलिया में विवाह दर घट रही थी और लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रही थी।
ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली स्टडीज के अनुसार 20वीं सदी के पूर्वाद्र्ध में लगभग 4-6 परसेंट बच्चे विवाह के बाहर थे और 1960 के दशक के अंत में यह बढक़र 8 परसेंट हो गया और 1970 के दशक के बाद से जन्म दर में वृद्धि हुई है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप धार्मिक और रूढि़वादी प्रकृति के कारण समाज में अनैतिक हो सकता है, लेकिन यह अवैध नहीं है। भारत में यह अवधारणा नई है, क्योंकि युवा लोग समाज द्वारा लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों से डरते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बदल रहा है, शहरी क्षेत्रों में यह प्रथा सामान्य होती जा रही है।
संविधान में भी स्वतंत्रता
लिव इन रिलेशनशिप एक प्रकार का सहवास है, जिसमें दो व्यक्ति, जो शादीशुदा नहीं हैं, रहने की जगह साझा करते हैं और पति और पत्नी के समान रहते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 देश के सभी निवासियों को &जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार&य प्रदान करता है, जो अनिवार्य रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है।
शादी से पहले सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप गैरकानूनी नहीं हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी लोगों को &जीवन के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार&य प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप रूढि़वादी भारतीय संस्कृति के विचारों में अनैतिक प्रतीत होता है, लेकिन कानूनी दृष्टि से यह &आपराधिक&य नहीं है। कोर्ट ने नहीं माना अवैध
पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन कंडारी विहार सुपरवाइजर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि परिपक्व महिला को अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने की आजादी है और पुरुष और महिलाएं एक साथ रह सकते हैं, भले ही वे शादीशुदा न हों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुशबू बनाम कनियाम्मल और अन्य के मामले में भी कहा कि बिना शादी किए दो लोगों का लिव इन रिलेशनशिप कभी भी अवैध नहीं है।
यह था रिसर्च का उद्देश्य
-लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा का पता लगाने के लिए
-लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं की कानूनी स्थिति की जांच करना
-लिव इन रिलेशनशिप के तहत बच्चे की वैधता की जांच करना
-लिव इन रिलेशनशिप बनाम विवाह के तहत व्यक्तिगत और संपत्ति अधिकारों का तुलनात्मक विश्लेषण
-संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में लिव इन संबंधों से संबंधित कानून का विश्लेषण और निर्माण करना
-भारत में &लिव इन रिलेशनशिप&य के विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
-मेट्रो संस्कृति में &लिव इन रिलेशनशिप&य को वास्तविक विवाह माना जाता है।
-&लिव इन रिलेशनशिप&य शहरी क्षेत्र में अधिक आम है।
-महिलाओं के अधिकारों से संबंधित सुरक्षात्मक कानून भारत की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में अधिक उदार हैं।
शोध के मेन चैप्टर
चैप्टर वन लिव इन संबंधों को पुस्तक का पहला चैप्टर लिव इन संबंधों में भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की कमी का विश्लेषण करता है। चैप्टर टू भारत में लिव इन रिश्तों के इतिहास, उनकी शुरुआत और समय के साथ उनके विकास का पता लगाने, साथ ही विवाह के बाहर सहवास पर धार्मिक रुख का पता लगाता है। चैप्टर थर्ड में लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के &संपत्ति अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य&य की व्याख्या प्रदान करता है। भारत में ऐसा एक भी कानून नहीं है जो लिव इन रिश्तों को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करता हो, और ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप में भागीदारों के अधिकारों की कानूनी स्थिति को रेखांकित करता हो। इसी तरह पांचवें चैप्टर में लिव इन-पार्टनर के संबंध में भारतीय न्यायपालिका के सकारात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा की है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार शादी से पहले यौन संबंध बनाना और साथ रहना अपराध नहीं है। छठे चैप्टर में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के कानूनी परिदृश्यों का गहराई से अध्ययन किया।
पश्चिमी देश इस तरह के अधिकार को तब तक मान्यता नहीं देते जब तक कि साथ रहने वाले जोड़े अपने बीच एक समझौते में इसका उल्लेख नहीं करते। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के पास निश्चित रूप से अपने माता-पिता के खिलाफ अधिकार हैं, और इस अधिकार को अधिकांश न्यायालयों में मान्यता दी गई है। गुजारा भत्ता का हक
वर्तमान में कोई भी विशिष्ट कानून लिव इन-रिलेशनशिप की अवधारणा और उनकी वैधता से संबंधित नहीं है। फिर भी इस विषय पर एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धारा 2(एफ)के तहत, लिव इन में रहने वाली महिलाओं को सभी लाभ प्रदान किए जाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं देता है। दूसरी ओर, महिलाओं को सुरक्षा और भरण-पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धारा 2(एफ) (पीडब्ल्यूडीवीए) कहता है कि एक पीडि़त लिव इन पार्टनर को अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। यह निष्कर्ष आया सामने
भारत में कानूनी ढांचा
भारत में लिव इन संबंधों के लिए स्पष्ट कानूनी परिभाषा और ढांचे का अभाव चुनौतियां खड़ी करता है। न्यायपालिका ने रिश्तों को &विवाह की प्रकृति में&य मान्यता देते हुए निर्णयों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। महिलाओं के अधिकार
विशिष्ट कानून की कमी के कारण मौजूदा कानूनों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है और वैश्विक दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। हालांकि, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, जैसे कि भरण-पोषण का अधिकार, रखरखाव अधिकार (घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005) स्थापित किया गया है। बच्चों के अधिकार और वैधता
लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों की वैधता और अधिकार जन्म के समय रिश्ते की कानूनी स्थिति पर निर्भर होते हैं। वैश्विक प्रथाएं अलग-अलग हैं, कुछ न्यायालय अविवाहित माता-पिता की जिम्मेदारियों को मान्यता देते है। कानूनी सुधार के लिए सिफारिशें
लिव इन संबंधों से जुड़ी कानूनी कमियों और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित सुधारों में स्पष्ट विधायी परिभाषा, मौजूदा कानूनों में संशोधन और व्यापक समझौतों का निर्माण शामिल है। रिसर्च में दिए सुझाव
-लिव इन पार्टनर्स के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन हो
-लिव इन के लिए एक सटीक और औपचारिक कानून हो
-सामाजिक परिवर्तनों की गतिशील प्रकृति को स्वीकार करना अनिवार्य है इसके लिए कानून में संशोधन हो
-सहवास संबंधों में पैदा हुए बच्चों को एक नई धारा शुरू की जाए
-भरण-पोषण के प्रावधानों को शामिल करने के लिए धारा 125 में संशोधन महत्वपूर्ण हैं
-लिव इन में रहने वालों के लिए सम्मानजनक व्यवहार मिले
-वसीयत के अभाव में जीवित साझेदारों के लिए पूर्व निर्धारित विरासत अधिकार सुनिश्चित हों
-लिव इन रिलेशनशिप के लिए विज्ञापन और ऑनलाइन पोर्टल- लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जागरूकता बढाई जाए
-पीडि़त पक्षों के लिए मुआवजे का अधिकार- व्यक्तियों को लिव इन रिलेशनशिप लाभों के दुरुपयोग से बचाना महत्वपूर्ण है तीन वर्ष या फिर उससे अधिक समय से लिव इन में रह रही महिलाओं को संपत्ति और उनको परिवार में सभी हक यानि पत्नी जैसा हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। लिव इन में रहने वाली महिला और पुरुष को भी सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए।
डॉ। अमित सिंह, शोध पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष, विधि एमजेपीआरयू