BAREILLY: वेडनसडे को कचहरी परिसर में जमकर हंगामा हुआ. एकदम से भगदड़ मच गई. जैसे-तैसे पुलिस ने स्थिति को संभाला. दरअसल डिस्ट्रिक्ट जज मुख्तार अहमद द्वारा एडवोकेट निर्मल ग्रेवाल की बेल एप्लीकेशन खारिज करने के बाद वकीलों के भड़कने के बाद बवाल शुरू हुआ. कोर्ट परिसर में खूब उत्पात मचा और तोडफ़ोड़ की गई. डीजे के कार्यालय में लगी नेम प्लेट गिरा दी गई. हंगामे के दौरान वहां मौजूद लोग सकते में आ गए और भागने लगे. हंगामे की सूचना पर वहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया. माहौल ऐसा हो गया कि मौके पर डीएम अभिषेक प्रकाश एसएसपी सत्येंद्र वीर सिंह एसपी सिटी शिव सागर सिंह एडीएम एफआर शिशिर सिटी मजिस्टे्रट शीलधर सिंह यादव व सीओ फस्र्ट राजकुमार अग्रवाल पहुंचे. वहीं जिला बार एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने कोर्ट परिसर में तोडफ़ोड़ नहीं की है. वह डीजे कार्यालय के बाहर ही खड़े रहे. साथ ही सभी वकीलों ने थर्सडे को कोर्ट में कामकाज ठप रखने का फैसला लिया है.


डीजे ने की बेल खारिजवेडनसडे को डिस्ट्रिक्ट जज ने निर्मल ग्रेवाल की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। इस बात को लेकर सभी वकील एकजुट हो गए। शाम को जिला बार एसोसिएशन के चेयरमैन राधा कमल सारस्वत तथा महामंत्री अमर भारती के नेतृत्व में हजारों वकीलों ने डीजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोर्ट परिसर में हंगामा और तोडफ़ोड़ की गई। कोर्ट परिसर में विंडो ग्लास व नेम प्लेट तोड दी । तोडफ़ोड़ से किया इनकार
जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री अमर भारती का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्यूजडे को निर्मल ग्रेवाल को अधिक उम्र और लंबी प्रैक्टिस के आधार पर जमानत दे दी थी। ऑर्डर भी टाइप हो गया था लेकिन डीजे ने साइन नहीं किए थे। वेडनसडे को न जाने क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज ने बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी। उनका कहना है कि किसी भी वकील ने कोर्ट परिसर में तोडफ़ोड़ नहीं की है। सभी वकील डीजे कार्यालय के बाहर की खड़े रहे। कोर्ट परिसर में किसने तोडफ़ोड़ की इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। उनका कहना है कि कल सभी वकील कोर्ट में काम नहीं करेंगे। आज से ही तालाबंदी कर दी गई है। थर्सडे तीन बजे जनरल बोर्ड की मीटिंग होगी उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढा दी गई है। पीएसी तैनात कर दी गई है।बेल को लेकर हुए लामबंदनिर्मल ग्रेवाल व उनके दो बेटों पर सिविल लाइंस में गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने का आरोप है। मामला प्रॉपर्टी का है। तीनों के खिलाफ कोतवाली में आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। तभी से तीनों फरार चल रहे थे। निर्मल ग्रेवाल ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। हाई कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई का आदेश दिया था। मंडे को निर्मल ने अपने दोनों बेटों के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने उसी दिन दोनों बेटों की बेल अर्जी खारिज कर दी थी।

Posted By: Inextlive