36 करोड़ बकाया, एक माह में वसूले 1.70 करोड़
बरेली (ब्यूरो)। सडक़ों पर अभी भी करीब 12 हजार ऐसे कॉमर्शियल वाहन दौड़ रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 2020 से टैक्स जमा नहीं किया है। 27 जून से ओटीएस योजना शुरू की गई। लेकिन, 12229 वाहनों में से मात्र 372 वाहन स्वामियों ने टैक्स जमा किया। अभी भी 11857 वाहनों पर करीब 34 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। इसे जमा करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया गया था। लेकिन, बकाएदारों की उदासीनता के चलते टैक्स जमा नहीं हो पाया। इस कारण शासन ने ओटीएस योजना के तहत एक और अवसर प्रदान किया है। अब 28 अगस्त तक हर हाल में टैक्स जमा करना होगा। जो वाहन स्वामी टैक्स जमा नहीं करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छूट के बाद भी नहीं ली रुचि
बड़ी बात यह है कि शासन ने टैक्स न जमा करने वाले कमर्शियल वाहनों का टैक्स जमा करने पर जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट भी दी है। बावजूद इसके कमर्शियल व्हीकल के ओनर टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शासन ने 27 जून से यह स्कीम लागू की गई थी। वर्तमान में अब तक सिर्फ एक प्रतिशत कमर्शियल व्हीकल्स के ओनर्स ने टैक्स जमा किया है।
11857 पर करोड़ों का टैक्स
आरटीओ (ई) दिनेश कुमार ने बताया कि सिटी में वर्ष 2020 से टैक्स जमा न करने वाले 12229 कमर्शियल वाहनों में से मात्र 372 वाहनों के स्वामियों ने टैक्स जमा किया है। शेष 11857 वाहनों पर 34 करोड़ रुपए टैक्स का बकाया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में शासन ने करीब एक साल के लिए कमर्शियल टैक्स न जमा करने पर कार्रवाई न होने की छूट दी थी। उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सिटी में हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल ओनर्स ने टैक्स जमा नहीं किया है।
आरटीओ अधिकारियों के अनुसार शासन ने कमर्शियल व्हीकल ओनर्स को टैक्स जमा करने पर सुविधा देने के लिए टैक्स में 100 प्रतिशत जुर्माना माफ करने का आदेश दिया है। एक माह के बाद भी अभी तक सिर्फ एक प्रतिशत लोगों ने ही बकाया टैक्स जमा किया है। स्थिति यह है कि अभी भी 99 प्रतिशत लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है।
परमिट होंगे कैंसिल
आरटीओ अधिकारियों के अनुसार 11857 कमर्शियल वाहनों पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। अब शासन ने इन वाहनों के स्वामियों को 28 अगस्त तक ओटीएस योजना के तहत बकाया टैक्स जमा करने का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद भी टैक्स न जमा करने पर उनके कमर्शियल परमिट कैंसिल करने के बाद कोर्ट के माध्यम से बकाया टैक्स वसूला जाएगा।
28 अगस्त तक जिन कमर्शियल वाहनों का टैक्स जमा नहीं होगा। उनके खिलाफ आरसी रिकवरी करने की कार्रवाई के साथ ही वसूली टीम भी गठित की जाएगी। साथ ही प्रवर्तन दल भी ऐसे कमर्शियल वाहनों का चालान करेगा, जिन पर टैक्स बकाया होगा। बताया कि 28 अगस्त के बाद जुर्माने में भी कोई छूट नहीं होगी। फैक्ट एंड फिगर
11857 कमर्शियल वाहनों पर अभी भी टैक्स बकाया
35.74 करोड़ रुपए टैक्स बकाया
1.70 करोड़ रुपए टैक्स के एक माह में हुए जमा
27 जून से शुरू हुई थी ओटीएस योजना वर्जन
ओटीएस योजना के तहत अभी तक सिर्फ 372 वाहनों के ओनर ने टैक्स जमा किया है। अभी भी 11857 वाहनों पर टैक्स बकाया है। शासन ने ओटीएस योजना के तहत 28 अगस्त तक टैक्स जमा करने का अंतिम मौका दिया है। जो टैक्स जमा नहीं करेंगे उनके खिलाफ आरसी रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
दिनेश कुमार, आरटीओ (ई)