- 15 साल पुराने प्राइवेट वाहनों की लिस्ट हुई फाइनल

- ग्रीन टैक्स के लिए इंफॉर्मेशन भेजने का काम शुरू

>BAREILLY:

पुराने प्राइवेट वाहनों से ग्रीन टैक्स (हरित कर) वसूलने के लिए आरटीओ विभाग ने तैयारी कर ली है। पिछले महीने मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद आरटीओ विभाग ने पुराने वाहनों की लिस्ट तैयार कर ली है जो इस ग्रीन टैक्स के दायरे में आएंगे। यदि वाहन ओनर्स ग्रीन टैक्स जमा नहीं करते हैं तो वे एमवी एक्ट की धारा (ब्) की उपधारा (क्) के अंतर्गत प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल पूरे प्रदेश में नहीं कर सकेंगे।

टैक्स के दायरे में क्ब् हजार वाहन

आरटीओ विभाग ने जो लिस्ट तैयार की है उसके मुताबिक बरेली डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन टैक्स के दायरे में आने वाले वाहनों की संख्या क्ब् हजार है। जिनकी लिस्ट तैयार की गई है उन सभी वाहनों को रोड पर दौड़ते हुए क्भ् साल हो चुका है। जिसके कारण इन्हें टैक्स के दायरे में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि, वाहन ओनर्स को फोन व डाक के माध्यम से इस बात की इंफॉर्मेशन भेजने का काम किया जा रहा है। ताकि, वे समय पर आकर टैक्स जमा कर दें।

वन टाइम टैक्स का क्0 परसेंट

वाहन ओनर्स को वन टाइम टैक्स का क्0 परसेंट ग्रीन टैक्स के रूप में देना होगा। फिलहाल वन टाइम टैक्स वाहन के टोटल अमाउंट का 7 परसेंट वाहन ओनर्स को देने होते हैं, लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद वाहनों को टैक्स की मार दोबारा झेलनी पड़ेगी। टैक्स का यह पैसा पर्यावरण संरक्षण में लगाया जाना है।

पुराने वाहनों की लिस्ट फाइनल कर ली गयी है। टैक्स जमा करने की इंफॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है। बरेली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे वाहनों की संख्या क्ब् हजार है।

आरआर सोनी, आरटीओ

Posted By: Inextlive