करीब दो वर्ष पूर्व नगर सीमा विस्तार में 207 ग्राम सभा और नगर पंचायत झूंसी क्षेत्र बने थे नगर निगम का हिस्सा

आलोपीबाग के पार्षद ने राज्यपाल व सीएम को भेजा मेल, जिला योजना समिति के गठन को रोकने की मांग

जिला योजना समिति के गठन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी हो गयी है। इस बारे में अलोपीबाग पार्षद कमलेश सिंह का कहना है कि जो क्षेत्र नगर सीमा विस्तार में आ चुके हैं, वहां के लिये अधिसूचना जारी करना गलत है।

पार्षद के अनुसार दस लाख की आबादी पार करने पर 30 नवम्बर 2006 में प्रयागराज नगर को महानगर घोषित कर दिया गया था। पूर्व राज्यपाल ने महानगर योजना समिति के गठन का आदेश दिया। उसके बाद अधिसूचना जारी करते हुये तीस सदस्यों को शामिल करने का आदेश दिया गया। अब तक महानगर योजना समिति का गठन नहीं हो सका। करीब दो वर्ष पूर्व नगर सीमा विस्तार में 207 ग्राम सभायें और नगर पंचायत झूंसी क्षेत्र को शामिल कर दिया गया।

भारतीय संविधान और नगर निगम अधिनियम की अवमानना

पार्षद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला योजना समिति के गठन के लिये अभी हाल में अधिसूचना जारी की है, जिसमें सीमा विस्तारित इलाकों के अलावा ग्राम पंचायत झूंसी को शामिल किया गया जो पूर्णतया गलत है और भारतीय संविधान और नगर निगम अधिनियम की अवमानना है। पार्षद के अनुसार उन्होंने इस बारे में बुधवार को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को ईमेल कर मांग की है कि सीमा विस्तारित इलाके और ग्राम पंचायत झूंसी में जिला समिति का गठन होने से रोका जाय।

Posted By: Inextlive