- जीएसटी काउंसिल के निर्णय से व्यापारियों में उत्साह गिनाए फायदे


प्रयागराज ब्यूरो । सिविल लाइंस व्यापार मंडल एवं केंद्रीय व्यापार मंडल की संयुक्त बैठक रविवार को अध्यक्ष कार्यालय खरबंदा कांप्लेक्स में हुई। इसमें जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत वित्त वर्ष 2017-18 ,18-19 एवं 19-20 के लिए जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने के निर्णय का स्वागत किया है। अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष सुशील खरबंदा ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को संगठन ने ब्याज और जुर्माना माफ करने के लिए कई बार पत्र लिखा था।
वित्त मंत्री के साथ ही डीएम को भी पत्र दिया गया था। कहा कि जीएसटी काउंसिल से दो मांगें की गईं थीं, जिसमें एक मांग व्यापारी हित में मान ली गई है, लेकिन दूसरी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरी मांग यह थी कि दोपहिया वाहन पाट््र्स पर लगने वाले जीएसटी को आवश्यक आवश्यकता के मुताबिक लगाया जाए। स्कूल जाने वालेच्बच्चे, नौकरी पेशा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इस पर जीएसटी की दरें 28 की जगह पांच प्रतिशत होनी चाहिए। महामंत्री शिव शंकर ङ्क्षसह ने कहा कि जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने के निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कादिर भाई, आशीष अरोड़ा, ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश ङ्क्षसह ने कि जीएसटी काउंसिल का यह कदम स्वागत योग्य बताया। इस मौके पर राहुल अग्रवाल ,देवर्षि अग्रवाल, सरदार रणवीर ङ्क्षसह, डा। सुभाष यादव, रितेश ङ्क्षसह, संदीप कटयाल, इंद्र मध्यान, सरदार इंद्रप्रीत ङ्क्षसह आदि रहे।

Posted By: Inextlive