नई व्यवस्था के तहत एसडीएम कोर्ट से जारी होनी है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वीकृतिकम्प्यूटर उपलब्ध न होने से पेंडिंग है अप्लीकेशन तहसील का चक्कर काट रहे हैं लोग

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। वर्तमान में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना इतना आसान नही है। इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। नई व्यवस्था के तहत एक साल से अधिक पुराने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम कोर्ट की स्वीकृति आवश्यक होगी, जो आजकल उपलब्ध नही हो पा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि तहसील में इस काम के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध नही होने से स्वीकृति पत्र जारी करना मुश्किल हो रहा है।

एक अदद कम्प्यूटर का इंतजार
इस समय स्कूलों में प्रवेश का सीजन चल रहा है। हर जगह फार्म भरे जा रहे हैं। इसमें जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। इसके अलावा अन्य चीजों में भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। एक साल से अधिक पुराने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम कोर्ट की स्वीकृति लेना अब अनिवार्य हो गया है। इस स्वीकृति पत्र को ऑनलाइन जारी करने के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता है जिसकी व्यवस्था सदर तहसील में कई दिनों से नही हो सकी है। कर्मचारियों का कहना है कि कम्प्यूटर का इंतजाम होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

ढाई सौ केवल मौजूदा आवेदन
जब इस बारे में दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर ढाई आवेदन आ चुके हैं और यह सभी पेंडिंग हैं। यह सभी नई व्यवस्था लागू होने के बाद आए हैं। वहीं सैकड़ों आवेदन पहले से पेंडिग पड़े हैं। कुल मिलाकर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व में यह दोनों प्रमाण पत्र सीधे नगर निगम से लागू कर दिए जाते थे लेकिन धांधली और फर्जीवाड़े की शिकायत होने के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई। जिसमें एसडीएम कोर्ट को भी शामिल कर दिया गया है। पूर्व में नगर निगम जोनल कार्यालय सीधे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता था लेकिन अब यह एसडीएम कोर्ट के स्वीकृति पत्र लगाए जाने के बाद जोनल कार्यालय को जारी करना होगा।

कहां जरूरी है जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
नए नियमों के अनुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता केवल अब स्कूलों के दाखिले में नही रह गई है। अब इसको सरकारी नौकरियों, पासपोर्ट, आधार कार्ड, चालान, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवाह के रजिस्ट्रेशन, केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन कानूनी निकाय में किसी भी पद पर नियुक्ति के साथ बैंक में खाता खुलवाने में भी यह अनिवार्य हो जाएगा।

Posted By: Inextlive