फिर निकला फाइलों से अतीक के गुनाहों का 'जिन्नÓ
प्रयागराज ब्यूरो ।पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट में सुनवाई बाद शनिवार को एक बड़ा आदेश सामने आया। इस आदेश पर अब पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के द्वारा दूसरे के नाम बनाई गई करीब 12 करोड़ 42 लाख की बेनामी सम्पत्ति कुर्क की जाएगी। गौसपुर कटहुला स्थित इस सम्पत्ति को कुर्क करने की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत एयरपोर्ट थाना पुलिस करेगी। यह वही सम्पत्ति है जिसका सौदा कराने के लिए अतीक के वकील विजय मिश्रा लखनऊ के होटल हयात लिगेसी पहुंचा थे, और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
खुद पर बढ़ती प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए अतीक यह प्रॉपर्टी एक गरीब व्यक्ति के नाम बनाया था। इस तरह फाइलों में अतीक अब भी जिंदगी है। यह बात दीगर है कि उसकी हत्या हो चुकी है।
वर्ष 2015 में हुआ था यह खेल
अतीक अहमद यह बात जानता था कि करोड़ों के कीमत इस प्रॉपर्टी को अपने नाम बनाने पर कानून का हंटर चल सकता है। शायद यही वजह रही कि वे इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए डराधमका कर राजमिस्त्री हुबलाल को मोहरा बनाया था। करोड़ों रुपये के कीमत की यह प्रॉपर्टी वे 2015 में रौब और खौफ के बूते 14 लोगों की जमीन हुबलाल के नाम रजिस्ट्री करा दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट को बताया कि अतीक की इस बेनामी जमीन का क्षेत्रफल करीब 23447 वर्ग मीटर है। सुनवाई के वक्त हुबलाल भी कोर्ट में पेश हुआ था। बीपीएल कार्डधारी राजमिस्त्री हुबलाल को माफिया ने धमकाया था, कहा था कि जब और जिसे वह कहेगा हुबलाल उसी के नाम रजिस्ट्री करेगा। घुड़की दी गई थी कि ऐसा नहीं करने पर पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा।
करोड़ 42 लाख की गौसपुर कटहुला में ये प्रॉपर्टी
14 (1)
गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत होगी कुर्की
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लोगों से हुबलाल के नाम कराया था प्रॉपर्टी
सौदेबाजी में लगे थे वकील विजय मिश्र
कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस तरह अतीक ने एक करोड़ 84 लाख में करीब 25 बीघा जमीन हुबलाल के नाम बनाया था। कागज पर जमीन गरीब हुबलाल की थी, मगर असल मालिक अतीक अहमद था। इस जमीन की मौजूदा अनुमानित कीमत करीब साढ़े 12 करोड़ रुपये बताई गई है। कोर्ट को बताया गया कि 2020 में खुल्दाबाद थाने में अतीक, उसके सहयोगी नियाज, जाहिद, मो। शेख और रियाज के खिलाफ गैंगस्टर के दर्ज केस में गैंग लीडर अतीक ही था। इस मुकदमे की विवेचना कैंट पुलिस अब भी कर रही है। अतीक की बेनामी सम्पत्ति की तलाश कुछ माह पूर्व पुलिस द्वारा की गई थी। तलाश पूरी होने के बाद डीसीपी नगर के द्वारा इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई के बाद पुलिस कमिश्नर की कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। आदेश के अनुपालन में अब एयरपोर्ट पुलिस द्वारा अतीक की इस बेनामी सम्पत्ति को कुर्क करेगी। बताते चलें कि पुलिस कार्यालय परिसर स्थित पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा कोर्ट में शनिवार को गैंगस्टर के मुकदमे की पहली सुनवाई थी। अभियोजन के संंयुक्त निदेशक ओपी राय और एसपीओ डीके द्विवेदी के द्वारा मामले में पैरवी की गई थी।
बीपीएल कार्ड धारक है हुबलाल, अकाउंट की जांच में नहीं मिली बहुत ज्यादा रकम
माली हालत नहीं कि इतनी महंगी जमीन वह खरीद सके। उसने हलफनामा में बताया कि अतीक ने कराया था रजिस्ट्री
पुलिस अभी अतीक की इस तरह की अन्य सम्पत्तियों की भी कर रही है जांच, छानबीन में सामने आया था हुबलाल
पूछताछ में हुबलाल ने ही अतीक की इस बेनामी सम्पत्ति की खोली थी पोल, इसके बाद डीसीपी नगर हुए थे एक्टिव
अतीक ने हुबलाल के नाम पर यह करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति बनाई थी। जिसे पुलिस कमिश्नर कोर्ट की ओर से कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया गया है। अब आगे की कार्रवाई करते हुए और भी बेनामी संपत्तियों को सर्च किया जा रहा है।
-दीपक भूकर, डीसीपी सिटी