संशोधित शुल्क की तैयार सूची नगर निगम ने बुधवार शाम किया जारी...फ्लैग बदल गये हैं नामांतरण के नियम...हेडिंग
प्रयागराज ब्यूरो सदन की बैठक में नामांतरण शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर हुई चर्चा में सर्व सम्मति से हुआ था पास
क्कक्र्रङ्घ्रत्रक्र्रछ्व: शहर में प्रापर्टी खरीद चुके हैं तो नामांतरण भी अपने पक्ष में करा ही लीजिए। क्योंकि नगर निगम ने दाखिल खारिज का रेट बढ़ा दिया है। बुधवार को बढ़े हुए नामांतरण शुल्क की लिस्ट जारी की गई। अब खरीदी गई जमीन का नगर निगम में नामांतरण के लिए दाखिल करने पर इसी दर पर शुल्क देना होगा।
क्यों जरूरी है नामांतरण कराना
बता दें कि तहसील के साथ नगर निगम में बगैर दाखिल खारिज कराए भूमि विक्रेता के नाम ही कागज पर शो करेगी। ऐसे में जमीन की रजिस्ट्री का कागज तो आप के पास होगा। मगर नगर निगम में जमीन विक्रेता के नाम ही शो करेगी। इसलिए नगर निगम में जमीन का दाखिल खारिज कराना अति आवश्यक है। इस दाखिल खारिज के लिए बढ़े हुए दर पर ही नगर निगम शुल्क वसूल करेगा। इससे होने वाली आय से नगर निगम विकास के कार्यों को पूरा करेगा।
पचास रुपये मिलेगा नामांतरण फार्म
नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए नित नए-नए नियमों को लागू कर रहा है। पिछले दिनों 13 जुलाई को सदन की बैठक हुई थी। इस बैठक में बिन्दुओं पर चर्चा की गई थी। भवनों के टैक्स पर स्वकर निर्धारण प्रणाली का फैसला इसी सदन की बैठक में हुआ था। साथ ही शहर में लोगों के द्वारा खरीदी गई जमीन के नामांतरण शुल्क को बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया था। सदन में इस फैसले के बाद जिम्मेदारों के जरिए नामांतरण शुल्क की पूरी सूची तैयार की गई। तैयार की गई इस लिस्ट पर गौर करें तो नगर निगम में जमीन के नामांतरण का शुल्क बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया गया यह नामांतरण शुल्क जमीन की रजिस्ट्री लागत व कुछ में सर्किल रेट के आधार पर लिए जाएंगे। नामांतरण फार्म के लिए अब जमीन के मालिकों को 50 रुपये में खरीदना होगा।
जुलाई 2023 को हुई थी सदन की बैठक
18
नंबर पर संकल्प में शुल्क संशोधन का था जिक्र
100
वार्ड अब हो गए हैं नगर निगम सीमा में
20
नए वार्ड विस्तार के बाद नगर निगम से जुड़े
जमीन नामांतरण का नया रेट जानिए
शून्य से पांच लाख तक की रजिस्ट्री पर 1000 रुपये नामांतरण शुल्क लगेगा
पांच से दस लाख तक की रजिस्ट्री पर शुल्क 2000 रुपये लगेगा
प्रस्तावित-वरासतन या उत्तराधिकार सम्मत तरीके से किए गए पंजीकृत वसीयत आदि के आधार पर किए जा रहे नामांतरण शुल्क 5000 रुपये होगा।
10 से 15 लाख रुपये की रजिस्ट्री पर 3000 रुपये का नामांतरण शुल्क की जगह पांच हजार रुपये सर्किल दर पर विक्रय मूल्य व वास्तविक विक्रय मूल्य पर होगा
15 से 50 लाख की रजिस्ट्री पर नगर निगम 4000 रुपये अभी नामांतरण शुल्क ले रहा है।
इसकी जगह सम्मपत्ति के मूल्य का 0.50 प्रतिशत रुपये देने होंगे। वह भी डीएम द्वारा तय सर्किल दरों के आधार पर विक्रय मूल्य व वास्तविक विक्रय मूल्य जो अधिक हो।
50 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पर अभी 10,000,00 नामांतरण शुल्क नगर निगम ले रहा है
अब 50 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पर सम्पत्ति के मूल्य का 01 प्रतिशत धनराशि नगर निगम को देना होगा। इसमें भी विक्रय या वास्तविक रेट में अधिक होगा उसी को आधार माना जाएगा।
इन आधारों पर प्राप्त होने वाला नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी फार्म 50 रुपये में प्राप्त होंगे।
रजिस्ट्री के साथ प्राप्त आवेदनों पर उपरोक्तानुसार विज्ञापन शुल्क विलंब शुल्क यदि आवेदन 90 दिन के बाद प्राप्त होता है तो जमा कराए जाएंगे।
दीजिए आपत्ति नहीं तो लग जाएगा टैक्स
विस्तारित क्षेत्रों में यानी नए बीस वार्डों में घर है तो तो सतर्क हो जाइए। क्योंकि नगर निगम अब मकानों पर हाउस टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसके लिए भवनों का सर्वे शुरू हो गया है। अफसरों के मुताबिक ऐसे भवन या कॉलोनी जहां नागरिक सुविधाएं रोड, स्ट्रीट लाइट, जल निकास व्यवस्था है, उन क्षेत्रों में भवनों का कर निर्धारित होगा। मगर, यहां मासिक किराया या कर निर्धारण पूर्व में नहीं होने से कर निर्धारण में दिक्कतें आ रही हैं। यह देखते हुए विस्तारित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट मासिक किराए की सूची तैयार है। कहा गया है कि यदि किसी भवन स्वामी को प्रकाशित कर पर आपत्ति है तो वे विभाग में लिखित प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। सूची प्रकाशन के एक महीने की अवधि में आपत्ति विभाग को देना होगा। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई करते हुए किया जाएगा। इसके बाद विस्तारित एरिया के भवनों पर कर की सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
पीके द्विवेदी
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी