फोटो कॉपी या खुद से बनवाए गए स्वकर घोषणा प्रपत्र नहीं होंगे मान्यभरा हुआ प्रपत्र के साथ हस्ताक्षर युक्त आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। स्वकर निर्धारण के लिए प्रारूप पत्र यानी फार्म वितरण गुरुवार से शुरू होगा। इसी फार्म पर भवन मालिक बिन्दु वार सूचनाएं फिल करेंगे। यह फार्म भवनों के मालिक जोन कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। लिए गए प्रारूप पत्र की फोटो कॉपी या खुद कहीं से बनवा कर जमा करने पर मान्य नहीं होगा। नगर निगम वही फार्म मान्य किया जाएगा जिस पर क्रमांक डाला गया है। क्रमांक नंबर बाकायदे यहां नगर निगम में दर्ज होगा। यह निर्णय पार्षदों की औपचारिक बैठक में महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी द्वारा लिया गया।

पब्लिक पार्षद से ले सकती है सपोर्ट
महापौर ने कहा कि स्वकर व्यवस्था के लिए ईमानदारी पूर्वक पब्लिक को जागरूक और लागू किया जाय। जो व्यक्ति स्वकर निर्धारण में सक्षम नहीं हैं पार्षद स्वयं उनका सहयोग करें। क्योंकि यह जनता के हित का विषय है। सभी जोन में स्वकर निर्धारण प्रारूप यानी फार्म गुरुवार से उपलब्ध होगा। अपने-अपने जोन से यह प्रारूप भवन मालिक प्राप्त कर सकते हैं। प्रारूप में दिए गए बिन्दुओं को अच्छी तरह से पढऩे के बाद ही भरें। कहा कि घोषणा पत्र को ही शपथ पत्र का प्रारूप माना जाएगा। इसके लिए अगल से स्टैंप देने की जरूरत नहीं है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी स्वकर निर्धारण के लिए प्रकाशित नियमावली की प्रतियों को पब्लिक में बांटने पर जोर दिया। बैठक में घोषणा पत्र के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से पार्षदों संग चर्चा की गई। पार्षदों से अपेक्षा करते हुए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि घोषणा पत्र यानी प्रारूप प्रपत्रों पर क्रमांक डाला गया। इस लिए यही प्रपत्र स्वकर मूल्यांकन के लिए मान्य होंगे।

सभी जोन कार्यालयों पर स्वकर निर्धारण प्रारूप प्रपत्र भेज दिया गया है। पब्लिक वहां से प्राप्त करके स्वकर निर्धारण कर सकती है। बगैर क्रमांक वाले प्रारूप मान्य नहीं किए जाएंगे।
पीके द्विवेदी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम

Posted By: Inextlive