साल्वर की जमानत अर्जी हुई खारिज
प्रयागराज (ब्यूरो)। एडीजीसी सुशील कुमार वैश्य व आरोपित के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को जमानत देने का आधार अपर्याप्त पाया। नैनी थाने के उप निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि 28 नवंबर 2021 को छिवकी स्टेशन के पास से टीईटी 2021 में साल्वर गैंग के सरगना राजेंद्र पटेल सहित आठ लोग पकड़े गए थे। उनके पास से आधार कार्ड, मोबाइल आदि सामान बरामद किए गए थे। कुल 50 हजार रुपये भी बरामद हुए थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार वैश्य ने कहा कि आरोपित नीरज शुक्ला का गुनाह गंभीर प्रकृति का है। टीईटी पास कराने वाले संगठित गिरोह का नीरज सक्रिय सदस्य है। पुलिस द्वारा उसके पास से 10 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। इस तरह दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।