'एक युद्ध नशे के विरुद्धÓ के तहत शहर में चलाया गया अभियान चिन्हित किए गए दुकानदार स्टेशन स्कूल व कॉलेज से 100 गज की परिधि में गुटखा सिगरेट व तम्बाकू बेचने वालों हिदायतअभिभावकों की नजर से छिप कर नशे के दलदल में धंस रहे युवाओं को बचाने की मुहिम पुलिस ने शुरू कर दी है. शुक्रवार को शहर से 'एक युद्ध नशे के विरुद्धÓ की शुरुआत की गई. इसके तहत स्कूल कॉलेज स्टेशन व संगम एरिया में चेकिंग अभियान चलाया गया. इन स्थानों से 100 गज की परिधि में बीड़ी सिगरेट तम्बाकू व गुटखा बेचने वालों हिदायत दी गई. चेकिंग अभियान में लगाए गए पुलिस के जवानों ने दुकानदारों का नाम और प्लेस डायरी में दर्ज किया है. फस्ट एण्ड लास्ट चेतावनी के बाद दोबारा इन नशीले पदार्थों को बेचते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई की घुड़की दी गई है. दुकानों पर नशा करते हुए पकड़े जाने वाले 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले पकड़े गए तो खबर उनके घर पुलिस देगी.

प्रयागराज (ब्यूरो)। निरीक्षण के दौरान पुलिस अफसरों ने पाया कि स्कूल, कॉलेज व स्टेशन के आसपास कम उम्र के बालक गुखा, सिगरेट व तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं। नशे की ओर भाग रही इस नई पीढ़ी को सुधारने के उद्देश्य से अफसरों ने कमर कस ली है। एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को 'एक युद्ध नशे के विरुद्धÓ के तहत चेकिंग के निर्देश दिए गए। इस यूनिट के द्वारा शुक्रवार को कीडगंज, जार्जटाउन व शिवकुटी इलाके में अभियान चलाया गया। यूनिट में शामिल पुलिस के जवान सीएमपी डिग्री कॉलेज, केपी कॉलेज, रामबाग रेलवे स्टेशन व एमएनएनआईटी के आसपास स्थित दुकानों की चेकिंग की। गुटखा, सिगरेट व बीड़ी और तम्बाकू पाए जाने पर दुकानदारों को हिदायत दी गई। पुलिस ने दुकानदारों को ताकीद की है कि वह स्कूल, कॉलेज और रेलवे स्टेशन से 100 गज की परिधि में नशे के इन सामानों की बिक्री नहीं करेंगे। इतना ही नहीं 100 गज की दूरी पर दुकान लगाने वाले भी 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को गुटखा, सिगरेट व बड़ी एवं तम्बाकू नहीं बेचेंगे। टीम द्वारा 100 गज के अंदर नशे के इन सामानों को बेचने वालों का नाम व एड्रेस भी नोट किया गया है। चिन्हित किए गए दुकानों पर दोबारा नशे के यह सामान मिलने पर दुकानदार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

इन धाराओं में होगी कार्रवाई
चेकिंग करने पहुंची टीम द्वारा हिदायत दी गई कि नशे के इन सामानों का विज्ञापन अथवां कोई प्रचार सामग्री दुकान पर नहीं लगाएं
यदि यह सामान बेचे गया प्रचार सामग्री लगाए गए तो अधिनियम 2003 की धारा छह व किशोर न्याय
बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 77व 78 के तहत कार्रवाई की जाएगी
दुकानदारों को पुलिस द्वारा इन धाराओं और नियमों के प्रति जागरूक करते हुए नियमों के पालन की हिदायत दी गई
अभियान में दुकानों पर नशा करते हुए मिलने वाले 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों के परिजनों को जानकारी दी जाएगी
चोरी छिपे बालकों को बैठा कर नशे का यह सामान देकर नशा कराने वाले ठेला गुमटी या अन्य दुकानदारों पर कार्रवाई होगी

नाबालिगों को नशे का सामान बेचना कानूनन अपराध है। नई पीढ़ी नशा मुक्त होगी तभी समाज व देश नशा मुक्त बन पाएगा। बालकों के अभिभावकों को भी स्कूल व कॉलेज के पास दुकानों पर नजर रखनी चाहिए। आदेश नहीं मानने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
अजय कुमार, एसएसपी प्रयागराज

Posted By: Inextlive