इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश जन उद्घोष सेवा संस्थान एवं पांच अन्य की याचिका बेंच ने रेल मंत्रालय और प्रदेश सरकार से 15 दिसंबर तक मांगी सूचनाइलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों सड़कों पार्कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बनी मजारों और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने जन उद्घोष सेवा संस्थान एवं पांच अन्य की याचिका पर दिया है.


प्रयागराज ब्यूरो । याची का कहना है कि कानपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर और पटरियों के किनारे, बीच में भी मजारें बनी हुई हैं। सार्वजनिक स्थलों पर हुए इस प्रकार के निर्माणों से दुर्घटना की आशंका रहती है। सार्वजनिक स्थान से ऐसे निर्माणों को हटाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से एडीशनल सालीसीटर जनरल आफ इंडिया एसपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि लखनऊ व कानपुर रेलवे स्टेशन पर बनी मजारें बहुत पुरानी हैं। उन्होंने इसे हटाने के लिए नीति बनाकर निर्णय लेने के लिए कोर्ट से कुछ समय दिए जाने की मांग की। इस पर खंडपीठ ने समय देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार प्रकरण में अपना जवाब 15 दिसंबर तक दाखिल करे और अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण हटाकर जानकारी दे।

Posted By: Inextlive