हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड डिग्री धारक को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूíत अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दिया है।

समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं

सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती में योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है। इसमें समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल, 2021 को खत्म हो चुकी है। ऐसे में याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं हैं। याची की तरफ से अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक चंदेल ने बहस की। उनका कहना था कि याची की नियुक्ति सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कालेज मीरगंज, जौनपुर में तदर्थ रूप में प्रबंध समिति ने की है। अनुमोदन व वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भेजी गई है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में कुल 1,585 तदर्थ अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें से 1,311 शिक्षकों को कोर्ट के आदेश से वेतन दिया जा रहा है। अभी भी 274 अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। याची का कहना था कि नियमानुसार वह तदर्थ अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है और कालेज में कार्यरत है। यह नियुक्ति पद पर नियमित नियुक्ति होने तक ही की गई है।

Posted By: Inextlive