पचास हजार रुपये के अर्थ दण्ड से भी कोर्ट ने किया दण्डित मेजा इलाके की घटना तीन साल रेप के आरोपित गुलफैन उर्फ बड़कऊ को उसके गुनाहों की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई. अदालत ने उसे बीस वर्ष का सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है. नाबालिग लड़की से रेप की यह घटना मेजा इलाके की है.


प्रयागराज (ब्यूरो)। आज से तीन साल पूर्व 2019 में नाबालिग लड़की से मेजा एरिया में रेप की घटना सामने आई थी। नाबालिग लड़की से रेप के इस मामले में परिवार के द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर आरोपित गुलफैन उर्फ बड़कऊ पुत्र अब्बास निवासी खानपुर थाना मेजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीडि़ता के साथ किए गए इस रेप की मामले की पुलिस द्वारा छानबीन शुरू की गई। मेडिकल रिपोर्ट और लड़की के बयान लिए गए। जांच के दौरान विवेचक द्वारा आरोपित पर लगाए गए आरोप साबित पाए गए। इसी के आधार पर विवेचक के जरिए आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में बात रखी गई। पीडि़ता की ओर से कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य और सुबूत अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। सारे सुबूत और साक्ष्य को देखते हुए अदालत ने आरोपित पर लगाए गए आरोप को साबित पाया। इसके बाद आरोपित को बीस साल साल का सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

मामले में पुलिस व मानीटरिंग सेल के जरिए प्रभावी पैरवी की गई थी। विवेचना में सारे साक्ष्य संकलित करके कोर्ट में पेश किया गया था। जिसकी बिना पर अदालत में आरोपित को सजा दिलाने में बल मिला।धीरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी मेजा

Posted By: Inextlive