अधिवक्ता उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी जानकारियों के बारे में पुलिस करेगी पूछताछ
प्रयागराज ब्यूरो । अधिवक्ता उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के पांच गुर्गों से धूमनगंज पुलिस आज छह घंटे तक पूछताछ करेगी। पांचों को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस के द्वारा डाली गई अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इन पांचों को पुलिस ने मददगार के रूप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में पांचों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था। पुलिस मंगलवार चार अप्रैल को सुबह नौ बजे पांचों को तीन बजे तक के लिए कस्टडी रिमांड लेगी। मर्डर केस के विवेचक का मानना है कि इन पांचों से पूछताछ में घटना से जुड़े कई रहस्यों का पता चल सकता है।
भूमिका और जानकारी पर होगी पूछताछ
बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह रहे उमेश पाल व उसके दो गनर संदीप निषाद एवं राघवेंद्र सिंह की 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। ्रहत्या में उमेश पाल की पत्नी जया पाल के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में अतीक अहमद, अशरफ व शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम एवं गुलाम नामजद किया गया था। इनके साथ अतीक के बेटे व साथी एवं सहयोगी भी आरोपित बनाए गए थे। केस की जांच में जुटी पुलिस ने कुछ दिन पूर्व पांच अभियुक्त मो। इकबाल उर्फ सजर, मो। कैश, मो। नियाज, राकेश उर्फ लाला और अरशद कटरा को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर उमेश पाल की हत्या शामिल शूटरों की मदद का आरोप है। सोमवार को इन पांचों को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस के द्वारा सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों की छह घंटे पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया है।
आमने-सामने बैठाकर होगी पूछताछ
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पांचों को केवल सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ करेगी।
किसी बरामदगी के लिए उन पर कोई दबाव पुलिस नहीं बना सकेगी।
पांचों की रिमांड कस्टडी अर्जी पर सुनवाई के वक्त पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ में मर्डर केस से जुड़े कुछ क्लू मिल सकते हैं।
माना जा रहा है कि पुलिस इन पांचों से वांछित इनामी अभियुक्तों के ठिकानों के बारे में भी सवाल कर सकती है।
शाइस्ता की अग्रिम जमानत का आपत्ति अर्जी दाखिल
अधिवक्ता उमेश पाल मर्डर केस की आरोपित वांछित व 25 हजार रुपये की इनामी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की डेट कोर्ट ने बढ़ा दिया है। सोमवार को आरोपित शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तिथि नियत थी। सुनवाई से पहले वादी के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में वकालत नामा लगाया गया। वकालत नामा दाखिल करने के बाद अधिवक्ता ने आपत्ति के लिए कोर्ट से समय देने की याचना की गई। याचना को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अदालत ने छह अप्रैल 2023 की डेट नियत कर दिया है। अब इस नियत तिथि पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता अदालत में अपना-अपना पक्ष रखेंगे।
अजीत का जीजा अखलाक भेजा गया जेल
गुनाहों का साम्राज्य खड़ा करने में अतीक अहमद की मदद सिर्फ उसके गुर्गे व नौकरों ने ही नहीं की। अतीक के अपराध की जड़ को सीचने में उसके कुछ रिश्तेदार भी पीछे नहीं रहे। गिरफ्तार किया गया मेरठ स्थित नौचंदी थाना क्षेत्र के भवानी नगर निवासी अतीक का जीजा डॉ। अखलाक इस बात का जीता जागता उदाहरण है। एसटीएफ द्वारा मेरठ से दो अप्रैल को गिरफ्तार किए गए डॉ। अखलाक प्रयागराज लाया गया था। सोमवार को पुलिस टीम के द्वारा उसे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में उसे चौदह दिनों के लिए जेल भेज दिया है। पेशी के लिए कोर्ट के जरिए 15 अप्रैल की अगली डेट नियत की गई है।
उमेश पाल मर्डर केस के अभियुक्तों की मदद करने वाले पांच अभियुक्तों को छह घंटे के लिए रिमांड कस्टडी कोर्ट ने मंजूर किया है। शाइस्ता परवीन के अग्रिम जमानत मामले में वादी के अधिवक्ता ने वकालत नामा दाखिल करते हुए आपत्ति के लिए टाइम मांगा है। अतीक के रिश्तेदार को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी