पीएचडी धारकों ने मांगा विशेष अधिभार
- विज्ञापन संख्या-50 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर होनी है भर्ती
- पीएचडी डिग्री होल्डर ने मांगा 10 अंकों का अधिभार prayagraj@inext.co.on PRAYAGRAJ: सूबे के एडेड डिग्री कालेजों में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती होनी है। ऐसे में पीएचडी डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने विशेष योग्यता को लेकर 10 अंक का अधिभार देने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरी भर्तियों में ये व्यवस्था लागू है। ऐसे में इस भर्ती भी पीएचडी डिग्री धारकों को विशेष रूप से अधिभार दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों ने आयोग सचिव को डिटेल भेजकर कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर समर्थन में शुरू किया अभियानपीएचडी डिग्री धारकों को अधिभार दिए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में अभियान भी चला रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो वह हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से एडेड डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 के अन्तर्गत आवेदन लिए गए है। इसमें 49 विषयों में 2003 पदों पर चयन किया जाना है। अभी तक कुल 1 लाख 13 हजार के करीब आवेदन हुए है। इसी भर्ती में आयोग की ओर से आवेदन का एक और मौका देते हुए 1 से 8 जुलाई तक आवेदन लिया जाना है। जिसके बाद आवेदकों की संख्या में इजाफा होना तय है। आयोग ने अभ्यíथयों की योग्यता जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उसमें पीजी के साथ ही नेट या पीएचडी होना अनिवार्य रखा गया है। पीएचडी प्रतियोगी समिति के संयोजक डॉ। धीरेंद्र सिंह का कहना है कि पीएचडी धारी अभ्यíथयों के लिए यूजीसी ने अधिभार को प्रस्तावित किया है। इसी को देखते हुए कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी व अन्य संस्थाएं भी पीएचडी धारकों को अधिभार देने की व्यवस्था की है।
ये राज्य दे रहे अधिभार पीएचडी डिग्री धारक अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिये जारी विज्ञापन में पीएचडी धारी अभ्यíथयों को 30 अंक का अधिभार देने की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार उड़ीसा लोक सेवा आयोग की ओर से भी वर्ष 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन में पीएचडी डिग्री धारकों को 30 अंक का अधिभार देने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही कई अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था है।- भर्ती में अधिभार देने को लेकर शासन से कोई निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में शासन के निर्देश के बाद भी कोई नई व्यवस्था लागू हो सकेगी।
डॉ। वंदना त्रिपाठी सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग