पप्पू गंजिया की जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज (ब्यूरो)। जिला जज ने पप्पू गंजिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। डीजीसी और आरोपित के अधिवक्ता की बहस के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज की। कोर्ट ने कहा कि आरोपित लंबे समय से फरार है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले हैं। ऐसे में वह जमानत पाने का हकदार नहीं है।
अजमेर से एसटीएफ ने की थी गिरफ्तारी
नैनी के गंजिया गांव के रहने वाले जावेद उर्फ पप्पू गंजिया के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीडि़त की तहरीर पर आईपीसी की धारा 386, 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद पप्पू गंजिया फरार हो गया था। कई महीने बाद उसकी लोकेशन अजमेर राजस्थान में मिली। एसटीएफ ने उसे अजमेर से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे यहां लाकर नैनी जेल भेजा गया। मामले में पप्पू गंजिया ने जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी दी। जहां पर बुधवार को डीजीसी गुलाबचंद्र अग्रहरि और पप्पू गंजिया के अधिवक्ता के बीच बहस हुई। पप्पू गंजिया पचास हजार का इनामी है। पप्पू ने अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दी थी। लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। गिरफ्तारी के बाद उसने फिर से अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया।