अधिवक्ता के परिवार को 18 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश
7 फरवरी 2015 को अधिवक्ता गौरी शंकर की रोड एक्सीडेंट में हुई थी मौत
ALLAHABAD: अपर जिला जज रमेश चन्द्र ने अधिवक्ता के परिवार को 18 लाख 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश इंश्योरेंस कम्पनी को दिया है। मामला 7 फरवरी 2015 को प्रात: दस बजे का है। अधिवक्ता गौरी शंकर पाण्डेय जिला कचहरी जाने के लिए घर से निकले थे। जवाहर लाल नेहरू रोड पर पीछे से आ रहे टैंकर की ठोकर लगने से वे गंभीर रुप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए हास्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गयी। कोर्ट में याचिनी प्रीति पाण्डेय ने क्षतिपूर्ति का मुकदमा पेश किया। गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया है। हत्यारोपी की जमानत खारिजभुलेश्वर प्रसाद बिंद की हत्या की आरोपी पत्नी के प्रेमी मनोज हरिजन थाना हंडिया की जमानत अर्जी सेशन जज केपी सिंह ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाश सिंह ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने प्रेमिका भुलेश्वर प्रसाद बिंद की पत्नी के साथ मिलकर नौ अगस्त 2016 की रात्रि में भूलेश्वर को जहर पिलाकर मार डाला।