पार्षद और चौकी इंचार्ज पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
प्रयागराज (ब्यूरो)।थाना धूमनगंज क्षेत्र की रहने वाली कलावती देवी ने न्यायालय में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि आठ अगस्त 2019 को पड़ोसी से विवाद हुआ था। पड़ोसियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए अगले दिन ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पर गई और प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थिनी ने अदालत को बताया कि विपक्षियों के साथ पार्षद ने मिलकर चौकी इंचार्ज को पैसा दे दिया। चौकी इंचार्ज ने उसे बेवजह 12 घंटे तक चौकी में बैठाकर रखा। पार्षद के कहने पर बिना किसी कार्रवाई किए गाली देते हुए चौकी से भगा दिया। न्यायालय ने इंस्पेक्टर धूमनगंज को घटना के समय चौकी पर तैनात तत्कालीन चौकी इंचार्ज, टीपी नगर के पार्षद अमरजीत यादव व अर्जुन लाल यादव, राजू यादव और ओम प्रकाश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करने का आदेश दिया।