वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी के तहत जीएसटीएन पोर्टल पर प्रशासनिक सभी व्यवस्थाएं आनलाइन कर दी गईं लेकिन व्यापारियों की शिकायतों से संबंधित व्यवस्थाएं आनलाइन नहीं की गईं. व्यापारी से किसी तरह की गड़बड़ी एवं गलती होने पर उन्हें अपनी समस्या बताने अथवा दर्ज कराने के लिए आनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं कराया गया है. ऐसे में प्रश्न यह है कि वह अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं क्योंकि संबंधित अधिकारी आफलाइन आवेदन स्वीकार भी नहीं करते हैं.


प्रयागराज (ब्‍यूरो)। जीएसटी को लागू हुए साढ़े चार साल से ज्यादा हो गए लेकिन, जीएसटी काउंसिल पोर्टल से संबंधित तमाम गड़बडिय़ां दूर नहीं कर सकी। अगर व्यापारी ने गलती से पोर्टल से कोई बिल बुक ले ली अथवा उनके हिस्से में माल की गलत खरीद आ गई। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने पर कोई नंबर एवं पता गलत हो गया, ई-वे बिल का नंबर गलत हो गया तो उसके बारे में विभागीय अधिकारी को जानकारी देने का कोई माध्यम उनके पास नहीं है। इससे व्यापारियों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। गलत खरीद दिखाई देने पर टैक्स और जुर्माना भी देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा, अध्यक्ष सतीश केसरवानी एवं व्यापारी नेता केके अग्रवाल का कहना है कि अधिकारी कोई नोटिस भेजते हैं तो उसका आनलाइन उत्तर देने के लिए पोर्टल पर व्यवस्था है लेकिन, किसी तरह की गड़बड़ी से संबंधित शिकायत करने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। इन पदाधिकारियों ने जीएसटी काउंसिल से मांग की है कि व्यापारियों की ग्रीवांसेज से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल पर व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी समस्या का निराकरण आसानी से हो सके।

Posted By: Inextlive