पहले पेज पर नाम-पता की जानकारी जरूरी, नही तो कार्रवाई
प्रयागराज (ब्यूरो)। जिसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टरों का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा, जिसका मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। इन नियमों का रखना होगा ध्यान
बैठक में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन तब तक नहीं करेगा जब तक प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित न किया जाए। साथ ही जब तक की दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाये। बताया गया कि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि सामग्री प्रकाशित करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधितत्व के अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबंधों के अनुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी।