पांच दिन और ईडी के कब्जे में होगा मुख्तार
प्रयागराज ब्यूरो । पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी के जरिए मनी लांड्रिंग के मामले में 14 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत से ईडी के द्वारा उस वक्त कोर्ट से 14 दिसंबर दिनों की रिमांड पर दिए जाने की याचना की गई थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत ने नौ दिनों की रिमांड कस्टडी मंजूर किया था। शुक्रवार यानी 23 दिसंबर की दोपहर उसे फिर कोर्ट में पेश करने का आदेश अदालत द्वारा ईडी को दिया गया था। कोर्ट के इसी आदेश के अनुपालन में जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग मुख्तार अंसारी को ईडी द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुए मुख्तार अंसारी की रिमांड डेट पांच दिन और बढ़ाए जाने की रिमांड ईडी के अधिवक्ता द्वारा की गई। ईडी के अधिवक्ता शिवमूर्ति शर्मा ने कोर्ट को बताया कि ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग के मामले में उससे पूछताछ कर रही है। नौ दिनों के लिए दिए गए रिमांड कस्टडी में ईडी द्वारा मुख्तार से विधि संवत व आदेशानुसार पूछताछ की गई। मगर, मुख्तार अंसारी द्वारा ईडी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इस लिए मुख्तार अंसारी की रिमांड कस्टडी पांच दिनों के लिए बढ़ाया जाना न्याय हित में होगा। ईडी और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ताओं को कोर्ट द्वारा सुना गया। इसके इसके बाद अदालत ने मुख्तार अंसारी को पांच दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया। आदेश बाद 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे से 28 दिसंबर दो बजे तक यह रिमांड कस्टडी आदेश मान्य होगा.इसी तरह मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी व साले आतिफ रजा उर्फ सरजिल रजा की भी जूडीशियल रिमांड पांच जनवरी 2023 तक के लिए कोर्ट ने बढ़ा दिया है। यह दोनों भी जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग कोर्ट में पेश किए गए थे।
माफिया मुख्तार अंसारी शुक्रवार 23 दिसंबर को ईडी के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी की याचना में रिमांड कस्टडी की डेट अदालत द्वारा पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। पांचवे दिन दोपहर को फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। उसके बेटे अब्बास अंसारी व साले आतिफ रजा की जूडीशियल रिमांड पांच जनवरी तक के लिए बढ़ाई गई है।गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी