दोपहिया वाहनों के साइलेंसर को मोडिफाई कराने के बाद ध्वनि प्रदूषण करने वालों की अब खैर नहीं. ऐसे वाहन चालकों को छह माह की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. सड़कों पर स्टंट दिखाने वाले वाहन चालकों पर भी यह नियम लागू होगा. इसके अलावा वह गैराज संचालक भी इसके दायरे में आएंगे. जो साइलेंसर मोडिफाई करते है. उनका गैराज सील किया जाएगा. गुरुवार को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर परिवहन विभाग ने 15 वाहनों का चालान काटने के साथ ही लोगों से आह्वान किया है कि वह सुरक्षित वाहन चलाएं और ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं.


प्रयागराज (ब्यूरो)। सिटी के अंदर मोडिफाई साइलेंसर लगवाकर व प्रेशर हार्न के जरिये ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आरटीओ प्रवर्तन राजकुमार सिंह व एआरटीओ प्रशासन डा। सिया राम वर्मा के नेतृत्व में सिटी के सुभाष चौराहा, हनुमान मंदिर, मेडिकल चौराहा, नैनी पुल समीप आरटीओ प्रवर्तन टीम द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल पंद्रह वाहनों का चालान कर डेढ लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। विभाग की इस कार्रवाई से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के बीच हड़कंप मचा रहा। एआरटीओ प्रशासन डा। सिया राम वर्मा ने बताया कि सड़क पर दोपहिया वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने और स्टंट करते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषण फैलाने व स्टंट करते पर पहली बार में तीन माह की जेल या दस हजार जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। दूसरी बार में छह माह की जेल या दस हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है।

मोडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने और स्टंट करते पाए जाने दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस कार्य को करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सभी टीमों को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।राजकुमार सिंह, आरटीओ प्रवर्तन प्रयागराज

Posted By: Inextlive