फास्टैग अनिवार्य होने के बाद लागू की गई मिनिमम बैलेंस की व्यवस्था

संडे से ही प्रभावी हो गया रूल, मिनिमम बैलेंस न होने पर सौ फीसदी फाइन

दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट की पड़ताल में बात आई सामने

PRAYAGRAJ: वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य तो है ही उसके बारे में पूरी जानकारी भी जरूरी है। अधूरी जानकारी आपके जेब पर भारी पड़ सकती है। नियम के मुताबिक अब बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं हो सकेगा। अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा तो उसे दोगुनी नकद राशि देनी पड़ेगी। वहीं इसके लिए वाहन स्वामियों को फास्टैग का मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी होगा। इसके न रहने पर सौ फीसदी फाइन भी भरना पड़ सकता है। दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है। इसे एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने भी स्वीकार किया। प्रयागराज-वाराणसी हाइवे टोल प्लाजा से रोजाना फास्टैग लगे वाहन अधूरी जानकारी होने के फाइन भर रहे हैं।

शिकायत पर हुई पड़ताल

दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट की टीम के पास टोल पर ज्यादा चार्ज वसूलने की बात सामने आई।

जिस पर सोमवार को फास्टैग पर पड़ताल की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि रविवार सुबह दस बजे टोल प्लाजा क्रास किया था।

फास्टैग से 185 रुपये कट गया।

24 घंटे के अंदर रिर्टनिंग पर आधा टोल लगने के चलते वाहन स्वामी द्वारा बैलेंस न होने के चलते सौ रुपये का रिचार्ज कराया गया।

टोल आने पर वाहन को ब्लैक लिस्ट बता दिया गया

यह सुनकर वाहन स्वामी चौक गया। इसका उसने कारण पूछा।

टोल कर्मचारी ने मिनिमम बैलेंस न होने पर ब्लैक लिस्टेड होना बताया।

वाहन स्वामी की एक भी सुनी नहीं गई। उसे 185 रुपये कैश देना पड़ा।

इसकी शिकायत मिलने पर दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट ने पड़ताल की।

इस बाबत एनएचएआई परियोजना निदेशक एके राय ने बताया कि टोल प्लाजा से पैसा सही कटा है।

आपने जहां से फास्टैग लिया है। वहां फास्टैग नियम फॉलो नहीं किया होगा। इसके चलते फुल पेमेंट लिया गया।

फास्टैग लेते वक्त ध्यान दें

एनएचएआई परियोजना निदेशक एके राय ने बताया किसी बैंक या अन्य कंपनी का फास्टैग हो। लेते वक्त जानकारी पूरी रखनी होगी।

इसके साथ ही फास्टैग द्वारा मिलने वाले डिस्काउंट व नियम पर टिक लगाना होगा।

उनका कहना है कि इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं।

जिसपर उनको बैंक जाकर अपडेट कराने को कहा गया।

उनका कहना है कि बहुत सी कंपनियां ऑटोमेटिकली सभी नियम व डिस्काउंट अपडेट कर देते हैं।

कुछ कंपनियां फॉलो व टिक पर अपडेट होता है। इस तरह की शिकायतें रोजाना आठ से दस ही होंगे।

आधा एक घंटा पहले करें रिचार्ज नहीं तो कैश देना पड़ेगा डबल

अगर आप वाहन से सफर करना चाह रहे हैं तो ध्यान रहे।

टोल प्लाजा से आधा एक घंटे पहले ही रिचार्ज करा लें।

अगर आपक टोल पहुंचकर रिचार्ज करते है तो आपको तुरंत निकलने नहीं दिया जाएगा।

क्योंकि रिचार्ज होने के बाद पैसा तुरंत नहीं जुड़ेगा। अपडेट होने में टाइम लग जाता है।

अपडेट होने के बाद आपको निकलना दिया जाएगा।

ऐसे में टाइम बर्बाद हो सकता है। कैश देने पर आपसे डबल चार्ज लिया जाएगा।

इस तरह की प्राब्लम बहुत कम है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो बैंक व एनएचएआई के साइट पर जाकर शिकायत कर सकता है। उसको हल भी कराया जाएगा। एक बार जिस कंपनी से फास्टैग लिया गया हो। वहां पर भी चेक करा लें।

विशाल राजपूत

टोल प्लाजा मैनेजर

इस तरह की शिकायतें कई आ चुकी है। उनको बैंक जाकर चेक करा कर डिस्काउंट व अन्य नियम पर फॉलो करने को कहा गया। उनकी प्राब्लम दूर भी हो गई है। अब फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है।

एके राय

परियोजना निदेशक, एनएचएआई

Posted By: Inextlive