'आरटीआई से मांगी गई सूचना का उत्तर अनिवार्य रूप से दें
प्रयागराज (ब्यूरो)। राज्य सूचना आयुक्त ने सभी जन सूचना अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को महीनें भर के अंदर आवेदनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाय जिससे आवेदनकर्ता और राज्य सूचना आयोग का समय बच सके। इससे पेंडेंसी में भी कमी आएगी।
सक्षम अधिकारी को सौपें पत्रराज्य सूचना आयोग में प्रकरण की सुनवाई के समय यदि किसी कारण से जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते तो किसी सक्षम अधिकारी को अधिकार पत्र सौपने की बात कही। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जगदम्बा प्रसाद सिंह, नगर मजिस्टेट, मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।