जुर्माने की रकम नहीं अदा कर पाने की मजबूरी में सजा काट रहे आठ बंदियों के लिए बुधवार का दिन अच्छा रहा. उन सभी को जेल प्रशासन द्वारा रिहा कर दिया गया. ऐसा नहीं है कि उनकी रिहाई बगैर अर्थदण्ड जमा किए हो गई. उनके ऊपर लगाए गए अर्थदण्ड की यह 21 हजार 426 रुपये की रकम मेकिंग नॉक फॉर गुड फाउंडेशन संस्था द्वारा जमा किया गया. फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार गोयल ने इसका श्रेय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कारागार एवं होमगार्ड धर्मवीर प्रजापति को दिया. कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन में अर्थदण्ड की रकम जमा करके दोषसिद्ध बंदियों को रिहा कराने का काम किया गया.

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। रिहा किए गए सिद्धदोष बंदियों मध्य प्रदेश के थाना वर्गी स्थित गोहावल निवासी रोहित पटेल पुत्र अनन्त राम पटेल शामिल है। उसको अपराध संख्या 231/21 वाद संख्या 1291/21 धारा 379,411 में पांच महीने सजा व दो हजार रुपये का अर्थदण्ड कोर्ट द्वारा लगाया गया था। अर्थदण्ड के एवज में छह अप्रैल 2022 उसके जरिए छह दिन की सजा काटी जा चुकी है। अर्थदण्ड की शेष कुल धनराशि 1400 रुपये जमा किया गया। मो। अलीम पुत्र स्व। रहीश निवासी करेली तुलसीपुर को भी रिहा किया गया। मो। अलीम पर अपराध संख्या 03/21 मुकदमा नंबर 98/22 धारा 3 आरपीयूपी एक्ट, 174सी, 147 रेलवे एक्ट व अपराध संख्या 4/21 मुकदमा नंबर 99/22, 3 आपीयूपी, 174सी, 147 रेवले एक्ट और अपराध संख्या 5/21 मुकदमा नंबर 100/22 धारा 3 आरपीयूपीएक्ट, समस्त थाना आरपीएफ छिवकी दण्ड प्रत्येक में चार माह के तहत सजा सुनाई ई है। इस पर लगाई गई जुर्माने की छह हजार रुपये की रकम अदाकर रिहा कराया गया। थाना धूमनगंज के नीवां निवासी अकील पुत्र सगीर को अपराध संख्या 334/19 एसटी नंबर 430/19 धारा 4/5वि। पदार्थ अधिनियम के तहत तीन वर्ष और पांच हजार व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था। अर्थदण्ड के एवज में उसके द्वारा 12 दिन की सजा छह अप्रैल तक काटी गई। उसके शेष एक हजार रुपये के अर्थदण्ड को जमाकर की गई। कीडगंज एरिया के बारह खम्भा नई बस्ती निवासी रवींद्र यादव पुत्र सुभाष यादव को अपराध संख्या 368/13, एसटी नंबर 281/14 धारा 379, 411, थाना जीआरपी के तहत एक वर्ष छह माह की सजा सुनाई गई थी। इस पर लगाए गए कुल चार हजार के अर्थदण्ड के एवज में 11 दिन की सजा काट चुका है। अर्थदण्ड की शेष धनराशि 857 रुपये जमा करके उसे भी रिहा कराया गया। जौनपुर जिले के थाना मीरगंज स्थि बंधवा निवासी मो। फजलेश उर्फ सोनू पुत्र नूर मोहम्मद को दो वर्ष एक महीने की सजा थाना जीआरपी में दर्ज अपराध संख्या 102/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी। सजा के साथ अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया था। अर्थदण्ड जमा नहीं कर पाने के एवज में वह छह दिन की सजा काट चुका है। उसके ऊपर लगाए गए अर्थदण्ड की शेष रकम दो हजार रुपये जमा करने पर वह भी नैनी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।

इन्हें भी परिवार में जाने का मिला मौका
धूमनगंज थाना क्षेत्र के कंधईपुर निवासी रूपप्रसाद पुत्र प्यारे लाल के खिलाफ अपराध संख्या 683/15 मुकदमा नंबर 660/16 धारा 380, 411 थाना धूमनगंज, मुकदमा अपराध संख्या 811/15 मुकदमा नंबर 655/16 धारा 457, 380, 411 व मुकदमा अपराध संख्या 23/16 मुकदमा नंबर 656/16 धारा 457, 380, 411 (4)-727/15 मुकदमा नंबर 658/16 थाना धूमनगंज में दर्ज हुआ था। इन मुकदमों उसे कोर्ट द्वारा पांच वर्ष एक माह 15 दिन प्रत्येक की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड नहीं जमा करने के एवज में वह एक वर्ष एक माह 11 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगत चुका है। अर्थदण्ड के 4724 रुपये शेष थे जिसे जमाकर उसे सलाखों से बाहर निकाला गया।

कौशाम्बी जिला स्थित पिपरी थाना क्षेत्र के असरावल गांव निवासी शानू उर्फ अ.सलाम पुत्र अब्दुल सईद भी नैनी जेल में कई साल से सजा काट रहा था। उसके खिलाफ झूंसी थाने में अपराध संख्या 261/17 एसटी नंबर 744/17 धारा 41/411 व अपराध संख्या 262/17, एसटी नंबर 745/17 धारा 4/5 विप अधिनियम के तहत दर्ज था। इस मामले में कोर्ट द्वारा शानू चार वर्ष तीन महीने प्रत्येक में सजा सुनाई गई थी। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया था। अर्थदण्ड नहीं जमा कर पाने के एवज में उसके जरिए सात माह 21 दिन की सजा काटी जा चुकी है। जुर्माने की शेष रकम 750 रुपये अदा कर उसे भी रिहा कराया गया। महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित बिलखी निवासी छुन्ना तिवारी उर्फ अरविन्द पुत्र द्वारिका प्रसाद के खिलाफ नगर महोबा में अपराध संख्या 213/11 एसटी नंबर 139/11 धारा 304/34, 504 के तहत अपराध दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे कोर्ट द्वारा दस वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। नैनी सेंट्रल जेल प्रशासन ने कहा कि अर्थदण्ड नहीं जमा कर पाने के एवज में वह 11 दिन की सजा काट चुका है। शेष 4695 रुपये का जुर्माना फाउंडेशन द्वारा जमा किए जाने पर उसे भी रिहा किया गया। इस तरह कुल आठ सिद्धदोष बंदियों को रिहा किया गया जो अर्थदण्ड की रकम नहीं जमा करपाने के कारण सजा काट रहे थे।

दोष सिद्ध सभी आठों बंदी जमाने की रकम नहीं अदाकर पाने की वजह से सजा काट रहे थे। फाउंडेशन द्वारा उनके जुर्माने की शेष रकम अदा करने पर उन बंदियों को रिहा कर दिया गया।
एसपी पांडेय
अधीक्षक नैनी सेंट्रल जेल

Posted By: Inextlive