ध्वनि प्रदूषण का मामला जोर पकड़ने के बाद आईजी ने रेंज के सभी जिलों को भेजा लेटर

हाईकोर्ट के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश

इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रो। संगीता श्रीवास्तव ने भोर में लाउडस्पीकर बजने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और नींद न आने को लेकर डीएम को लेटर क्या लिखा, यह मुद्दा बन गया है। इसे अजान पर रोक लगाने के रूप में देखा जाने लगा और विरोध में प्रतिक्रिया शुरू हो गयी। वैसे इसे ध्वनि प्रदूषण का मामला मानते हुए आईजी केपी सिंह ने रेंज के सभी जिलों के कप्तानों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाय। इस आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी है। इस पर तत्काल अमल करने को कहा गया है।

अजान के बहाने उठाया था मुद्दा

सिविल लाइंस एरिया में रहने वाली कुलपति ने डीएम को लिखे गये शिकायती पत्र में अजान की आवाज से नींद न आने का जिक्र किया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा था कि इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। भोर में लाउडस्पीकर की आवाज सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। मंगलवार को वायरल हुए इस लेटर पर बुधवार को ही प्रतिक्रिया आ गयी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे अजान पर रोक लगाने का कुत्सित प्रयास बता दिया था। तमाम संगठनो के लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करायी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यहां स्थिति संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा लेना पड़ गया था।

16 मई 2020 को हाईकोर्ट ने पीआईएल पर दिया था आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद से अजान मामले में 16 मई 2020 को कहा था कि अजान का लाउडस्पीकर से प्रसार करना इस्लाम का धाíमक भाग नहीं है। यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धाíमक भाग है। इसलिए मस्जिदों से बिना लाउडस्पीकर अजान दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि जिलाधिकारियों से इसका अनुपालन कराएं। यह आदेश जस्टिस शशिकांत गुप्ता व जस्टिस अजय कुमार की खंडपीठ ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी व फरुर्खाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया था।

कुलपति के लेटर के विरोध में आया एआइएमआइएम

उधर, वीसी के लेटर को लेकर आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) ने गुरुवार को विरोध दर्ज कराया। एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को पार्टी की मीटिंग हुई। जिसमें कुलपति की ओर से जिला और पुलिस प्रशासन को तीन मार्च को लिखे गए पत्र के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान कुलपति के लेटर को लेकर सभी ने अपना विरोध दर्ज कराया।

एकता के लिए मना समरसता दिवस

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ भवन पर छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर चल रहे संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में छात्रनेता अजय यादव सम्राट के अगुवाई में छात्रसंघ बहाली का आन्दोलन 240वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कुलपति के लेटर के खिलाफ स्टूडेंट्स ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता के लिए समरसता दिवस मनाया गया। अनशन स्थल पर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभभाई पटेल, एनी बेसेंट को माल्यार्पण किया गया। छात्र नेता शिवबली यादव व नवनीत यादव ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम ,सिख, ईसाई भारत की संस्कृति की परछाई है। यूनिवर्सिटी की कुलपति द्वारा अजान की आवाज इतनी तेजी से सुनाई देती है की उनकी नींद में खलबली मच उठी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र 240 दिन से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे है। लेकिन कुलपति के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस मौके पर छात्र नेता राहुल पटेल, अभिषेक यादव, शिवबली यादव, दुर्गेश मुरारी, आनंद सांसद, मसूद अंसारी, मो सलमान समेत अन्य छात्र मौजूद रहे।

हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए रेंज के सभी जिलों के डीएम व पुलिस कप्तान को निर्देश दिया गया है।

केपी सिंह

आईजी रेंज, प्रयागराज

Posted By: Inextlive