मुजफ्फर की सम्पत्ति पर कानून का शिकंजा
प्रयागराज (ब्यूरो)। गो-तस्कर मो। मुजफ्फर मूल रूप से नवाबगंज एरिया के चफरी गांव का निवासी है। नोट और रौब के बल पर वह कौडि़हार ब्लाक से ब्लाक प्रमुख बन बैठा। इसके बाद वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। बताते हैं कि उसका एक मकान पूरामुफ्ती के बेगम बाजार में भी है। प्रयागराज सहित कई जनपदों में उसके खिलाफ कल 30 मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीटर मो। मुजफ्फर एक गैंग बनाकर गोतस्करी का धंधा करने लगा। गुनाह के रास्ते से अकूत दौलत कमाने के बाद वह नोट और सोर्स का भी मालिक बन बैठा। वर्ष 2018 में एक डीसीएम प्रतिबंधित गोमांस पकड़े जाने पर उसके खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा लिखा गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में पूरामुफ्ती थाने में मुजफ्फर, उसके भाई सहित 14 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने अपराध से अर्जित उसकी सम्पत्तियों की कुंडली बनाने का काम शुरू की। इन सम्पत्तियों की फाइल तैयार हुई तो कुर्की की कार्रवाई को लेकर लिखा पढ़ी तेज हुई। डीएम के आदेश पर शनिवार शाम एसपी सिटी दिनेश कुमार ङ्क्षसह, एएसपी अभिषेक भारती, एसडीएम सदर, इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्या, थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती उपेंद्र प्रताप ङ्क्षसह, इंस्पेक्टर खुल्दाबाद के साथ बक्शी बाजार पहुंचे। बक्सी बाजार में मुनादी करते हुए उसकी सम्पत्तियों पर कुर्की का बोर्ड गाड़ दिया गया।पहले भी हो चुकी है कुर्की पुलिस के मुताबिक इसके पहले भी उसके खिलाफ दो दफा कुर्की की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में भी उसकी करीब पांच-पांच करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की गई थी। इस तरह अब तक मोहम्मद मुजफ्फर की करीब पंद्रह करोड़ रुपये के कीमत की सम्पत्ति को कुर्क किया जा चुका है। अफसरों का मानना है कि उसे जरिए गुनाह की कमाई से दूसरों के नाम भी सम्पत्ति खरीदने का शक है। ऐसी बेनामी सम्पत्तियों को भी ट्रेस किया जा रहा है।
मो। मुजफ्फर शातिर किस्म का गो-तस्कर है। गैंग बनाकर वह यह काम किया करता था। गैंगेस्टर एक्ट के तहत करीब पांच करोड़ रुपये की उसकी सम्पत्ति खुल्दाबाद एरिया में कुर्क की गई है। उसके जरिए कई सम्पत्ति दूसरों के नाम बना रखी है। जिसे राजस्व अफसरों द्वारा सर्च किया जा रहा है।दिनेश सिंह, एसपी सिटी