बचे माल के टैक्स की 1 अक्टूबर से ले सकेंगे आईटीसी
प्रयागराज (ब्यूरो)। लेकिन पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण बहुत से व्यापारी या तो इसे भर नहीं सके अथवा भरने में पोर्टल में गलतियां दिखाई दे रही थी। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद सरकार ने व्यापारियों को राहत नहीं दी थी किंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल में दिए आदेश के कारण अब 5 साल के बाद व्यापारियों को यह सुविधा मिली है कि वह अपनी छूटी हुई पुराने माल की एक्साइज ड्यूटी का क्लेम ट्रान -1 और ट्रान-2 के माध्यम से ले सकते हैं।ट्रान वन ऐसे व्यापारियों को भरना था जिनके पास एक्साइज ड्यूटी का बिल है तथा ट्रान -2 ऐसे व्यापारियों को भरना था जिनके बिल में एक्साइज ड्यूटी तो नहीं दिखाई देती किंतु वह एक्साइज ड्यूटी पेड माल था। रिवाइज करने की सुविधा
जिन व्यापारियों ने यह दोनों फार्म नहीं भरे थे वह तो इसको भर ही सकेंगे साथ ही गलत फॉर्म भर दिए लोगों को इसे रिवाइज करने की सुविधा भी दी गई है। जिनके फॉर्म अस्वीकृत अर्थात् रिजेक्ट कर दिए गए हैं वह पुन: इसे नहीं भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए महेंद्र गोयल ने कहा कि यह व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत है।