दो दिन में पंजीयन कराने के निर्देश
प्रयागराज (ब्यूरो)। डीएम ने निर्देशित किया कि प्रत्येक डीडीओ जो अभी तक राज्य कर विभाग में पंजीकृत नहीं है, दो दिन के अंदर पंजीयन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा इस संबंध में विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुये बताया कि यदि कोई टीडीएस कटौती हेतु उत्तरदायी डीडीओ पंजीकृत नहीं है व निर्धारित टीडीएस राशि की कटौती कर निर्देशानुसार नियत अवधि में जमा नहीं करता है तो उस पर अधिनियम की धारा-122 के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपित हो सकता है। बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर प्रयागराज यहिआ अन्सारी, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर प्रयागराज बालकृष्ण सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।