आपराधिक केस होने की दशा में पासपोर्ट नवीनीकरण न करने पर जानकारी तलब
प्रयागराज ब्यूरो । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक केस के कारण पासपोर्ट का नवीनीकरण न करने के मामले में केंद्र सरकार के पासपोर्ट विभाग व राज्य सरकार से 10 दिन में जानकारी मांगी है और याचिका को अगली सुनवाई हेतु 18 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने एक याचिका निस्तारित करते हुए याची की अर्जी तय करने का निर्देश दिया था किंतु कोई कार्रवाई न किए जाने पर दोबारा याचिका दायर की गई है।डबल बेंच कर रही सुनवाई
यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की बेंच ने दीपक यादव की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। बताया कि याची युगांडा स्थित कंपनी में नौकरी करता है। उसे पासपोर्ट व वीजा दिया गया था। वह 2022 में विदेश गया। पासपोर्ट की अवधि 26 जनवरी, 2024 को पूरी हो रही है। विदेश में नौकरी के लिए इसकी नवीनीकरण जरूरी है। याची की अर्जी पर 2019 में गोरखपुर के गगहा थाने में राधा मोहन सिंह ने पुलिस की मिलीभगत से प्राथमिकी दर्ज कराई है। याची का कहना है कि केवल प्राथमिकी दर्ज होने से पासपोर्ट जारी करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। कोर्ट की नजीरों का हवाला दिया। कहा, पुलिस चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं है। इसलिए पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जाए।