88159 भवन स्वामी पहली बार इसी साल से नगर निगम को पे करेंगे हाउस टैक्ससर्वे से तैयार हो चुका है रिकॉर्ड जल्द जारी होगा सभी घरों को नोटिसनगर निगम के विस्तारित एरिया में शामिल हुए नैनी झूंसी फाफामऊ और धूमनगंज में बने मकानों के मालिकों को चालू सत्र से ही हाउस टैक्स का भुगतान करना होगा. शासन के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. जल्द ही नगर निगम क्षेत्र में नए शामिल हुए 88 हजार से अधिक घरों के स्वामियों को नोटिस जारी करने जा रहा है. यह जानकारी शुक्रवार को नगर निगम के टैक्स डिपार्टमेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीके द्विवेदी ने दी. उन्होंने बताया कि नगर निगम ने कर निर्धारण से छूटे एवं भवनों के निर्माण में बढ़ोत्तरी करने वाली सम्पत्तियों के लिए जीआईएस सर्वे करा लिया है. कर वसूली का पैमाना टोटल एरिया स्क्वायर फिट रेट के को साल के 12 महीनों से मल्टीप्लाई करना होगा. इस पर 11 प्रतिशत टैक्स पब्लिक को पे करना होगा. यह वसूली 2011 के रेट से होगी. जीआईएस सर्वे जारी है. इसमें आने वाली आपत्तियों को निस्तारित करके ही टैक्स फिक्स किया जायेगा.

प्रयागराज (ब्यूरो)। नगर निगम के टैक्स ऑफिसर पीके द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष ही सर्वे के आधार पर इसे लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 2 लाख 29 हजार भवन नगर निगम एरिया में हैं। इसका सर्वे दो कम्पनियों से कराया जा रहा है। इस तरह का सर्वे प्रदेश के 14 नगर निगमों में चल रहा है। बताया कि जीआईएस सर्वे द्वारा गृहकर में हुई बढ़ोत्तरी को वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल, 2022 से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पर आपत्ति भी ली जायेगी। आपत्तियों पर विचार किया जायेगा और नियमों के दायरे में उसे परखा जायेगा। इसके बाद जो भी फैसला होगा उसे पब्लिक को बताया जायेगा। जिन लोगों ने 2022-23 का गृहकर जमा कर दिया है, उनके द्वारा जमा गृहकर की धनराशि को घटा दिया जायेगा। इसके बाद जो शेष धनराशि बचेगी उसे टैक्स के रूप में जमा कराया जायेगा।

25 हजार को एक्स्ट्रा चार्ज से राहत
नगर निगम के टैक्स डिपार्टमेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री द्विवेदी ने बताया कि गुरुवार को हुई कार्यकारिणी मिटिंग में पास किये गये प्रस्ताव के आधार पर पानी और सीवर पर 2014-15 से लगा एरियर यानि अतिरिक्त चार्ज वापस लिया गया है। इसका फायदा शहर एरिया में रहने वाले 25 हजार भवन स्वामियों को मिलेगा। बता दें कि जलकल ने 25 हजार भवन स्वामियों पर एरियर लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया था। इसे वापस लेने की मांग पब्लिक के साथ ही सभासदों की ओर से भी उठायी गयी थी। ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया गया कि सीवर और जलकर जमा न करने के कारण यह चार्ज लगाया गया था।

हाउस टैक्स तय करने का पैमाना
कुल कितने एरिया की रजिस्ट्री करायी गयी है
कुल कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन कराया गया है
कुल कितने कमरे बने हुए हैं मकान/अपार्टमेंट में
मकान/अपार्टमेंट के सामने कितने फुट चौड़ी सड़क है
इस फॉर्म को पब्लिक को खुद भरकर सपोर्टिव डाक्यूमेंट के साथ नगर निगम कर्मचारी को देना होगा

कैसे कैल्कुलेट होगा टैक्स
1.25
रुपये स्क्वॉयर फिट है न्यूनतम दर हाउस टैक्स निर्धारण के लिए लिए
2.75
रुपये स्क्वॉयर फिट है अधिकतम दर हाउस टैक्स निर्धारण के लिए
12
महीने की टैक्स गणना एक साथ ही जायेगी। इसे आपके रजिस्टर्ड एरिया से मल्टीप्लाई किया जायेगा।
11
फीसदी टैक्स वसूलेगा नगर निकल कुल टैक्स कैल्कुलेशन का

उदाहरण के तौर पर समझें
आपका मकान 1000 स्क्वॉयर फिट में है और आपके घर के सामने 30 फिट चौड़ी सड़क है। इससे न्यूनतम निर्धारण होगा तो आपको 1.2531000312 का योग करना होगा। यह योग 15000 रुपये आयेगा। इसके 11 फीसदी का भुगतान आपको हाउस टैक्स के रूप में करना होगा। यह निर्धारण एनुअल बेसिस पर होगा और भुगतान एकमुश्त जमा कराया जायेगा।

विस्तारित एरिया का सर्वे कराया जा चुका है। कुल नगर 88,159 नये भवन नगर निगम की सीमा में शामिल हो रहे हैं। इन सभी मकान मालिकों से इसी साल से हाउस टैक्स वसूल किया जायेगा। इसके लिए नोटिस जारी की जाएगी।
पीके द्विवेदी
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम

Posted By: Inextlive