Prayagraj News: रोड चौड़ीकरण की आंधी में टूटने से यदि आप के मकान का दायरा कम हो गया है तो हाउस टैक्स भी कम हो जाएगा. इसके लिए आप को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है. समय रहते स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के तहत एक एप्लीकेशन नगर निगम में दीजिए.

प्रयागराज (ब्‍यूरो)। Prayagraj News: रोड चौड़ीकरण की आंधी में टूटने से यदि आप के मकान का दायरा कम हो गया है तो हाउस टैक्स भी कम हो जाएगा। इसके लिए आप को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। समय रहते स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के तहत एक एप्लीकेशन नगर निगम में दीजिए। इस एप्लीकेशन पर विभाग के लोग मकान की जांच करेंगे। इसके बाद मकान के बचे हुए हिस्से का परीक्षण होगा। परीक्षण के उपरांत बचे हुए हिस्से के अनुपात में हाउस टैक्स तय किया जायएगा। यदि मकान का एरिया घट गया है तो हाउस टैक्स भी घट जाएगा।

आच्छादित एरिया पर ही लगता है टैक्स
नगर निगम हाउस टैक्स का नियम है कि आच्छादित एरिया के अनुपात ही भवन कर वसूला जाय। मतलब यह कि जमीन पर जितने एरिया में आप का मकान होगा उसमें कमरे आदि के हिसाब से यह टैक्स लगाया जाता है। शहर में रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस चौड़ीकरण में रोड किनारे बने सैकड़ों मकान रसूलाबाद, चांदपुर सलोरी, कीडगंज आदि इलाके में तोड़े गए हैं। मकानों के टूट जाने से किसी की लंबाई तो किसी की चौड़ाई काफी कम हो गई है। कुछ लोगों के मकान का तो एक कमरा जितना जगह ही बचा है। जबकि हाउस टैक्स का बिल पूरा बने हुए मकान पर पूर्वत आ रहा है। ऐसे में जानकारों कहा है कि जिनके मकान चौड़ीकरण में टूट गए हैं। उनका हाउस टैक्स भी कम हो सकता है। बसर्ते स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के तहत वे पुराने या नए भेजे गए हाउस टैक्स बिल के साथ एप्लीकेशन नगर निगम में दें। एप्लीकेशन में यह लिखें कि रोड चौड़ीकरण में टूटने से मकान का एरिया काफी कम हो गया है। जबकि हाउस टैक्स पूर्व में बने पूरे मकान का भेजा जा रहा है। ऐसे में विभाग के द्वारा मकान की जांच की जाएगी। जांच के बाद मकान के बचे हुए एरिया के आधार पर विभाग हाउस टैक्स नए सिरे से रिवाइज करके नया बिल जेनरेट कर देगा। 31 जुलाई तक यदि यह एप्लीकेशन विभाग में दे देंगे तो आप के लिए काफी बेहतर होगा। क्योंकि 31 जुलाई स्वकर निर्धारण की लास्ट डेट है।

चौड़ीकरण में जिनके मकान टूटे हैं यदि वह एप्लीकेशन देंगे तो जांच कराई जाएगी। इसके बाद बचे हुए एरिया के हिसाब से बिल रिवाइज कर दिया जाएगा। लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

Posted By: Inextlive