ऑनलाइन ही जमा होगा हाउस टैक्स, भवन स्वामियों का बिल हुआ जेनरेट
नगर निगम ने ऑनलाइन बिल प्रिंट करने से लेकर जमा कराने की व्यवस्था की शुरू
नगर निगम व स्मार्ट सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बिल कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने भी ऑनलाइन व्यवस्था को फॉलो किया है। दरअसल नगर निगम व स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर शनिवार को नगर निगम के दायरे में आने वाले भवन स्वामियों का बिल ऑनलाइन शो करने लगा है। यदि किसी भी भवन स्वामियों को अपना बिल जमा करना है तो वह ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। न ही खुलेगा काउंटर, न घर पहुंचेगा बिलनगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी हाउस टैक्स को लेकर काउंटर नहीं खोला जायेगा साथ ही घरों तक बिल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि यदि काउंटर खुलेगा तो भीड़ होने से कोरोना संक्रमण का खतरा है। वहीं यदि बिल को घरों तक भेजने के लिए यदि कर्मचारी जायेगा तो भी संक्रमण की आशंका है। इसी को देखते हुए शनिवार से पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था फॉलो की जा रही है।
31 जुलाई तक गृहकर जमाकर कर पायें 10 परसेंट छूटमहापौर और नगर आयुक्त के आदेश से चालू वर्ष यानी 2021-22 का गृहकर 31 जुलाई तक जमाकर दस फीसदी छूट पाया जा सकता है। शनिवार को नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि नगर नगर और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर कोई भी अपने घर का गृहकर देख सकता है। 31 जुलाई तक इस वर्ष का गृहकर अगर वह जमा करता है तो उसे दस फीसदी की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अलावा पिछले बकाया गृहकर पर वाíषक 12 फीसदी व्याज का प्रावधान है। उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
गृहकर जमा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो चुकी है, अब कोई भवन स्वामी अपना बिल ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। पीके मिश्रा मुख्य कर अधिकारी, नगर निगम